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Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश सरकार पेंशनरों पर मेहरबान, बढ़ेगी अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन

Yogi Adityanath ने लगभग एक वर्ष पहले ही वृद्धा पेंशन योजना के वितरण के समय ही कुछ लाभार्थियों से बाते करने के बाद से ही यह तय कर लिया था। अब वे अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा बेटियों के लिए कुछ न कुछ तो अवश्य करेंगे।

दिवाली के त्योहारी सीजन पर राज्य के कर्मचारियों को महँगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महँगाई राहत जुलाई की पहली तारीख से 4 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला देने के बाद यूपी सरकार सरकार पेंशनभोगियों पर मेहरबानी दिखाने वाली है। सरकार प्रदेश कर्मचारियों को ज्यादा दर से DA और DR देने के साथ ही सिविल एवं पारिवारिक पेंशनभोगियो को भी बढ़ी दर से DA और DR को देने की तैयारी कर रही है। Yogi Adityanath ने लगभग एक वर्ष पहले ही वृद्धा पेंशन योजना के वितरण के समय ही कुछ लाभार्थियों से बाते करने के बाद से ही यह तय कर लिया था। अब वे अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा बेटियों के लिए कुछ न कुछ तो अवश्य करेंगे।

सरकार की यह सोच है कि प्रदेश में निवास करने वाली किसी अविवाहित, विधवा एवं तलाक़शुदा महिला को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का मोहताज नहीं होना चाहिए।

पेंशन पुनरीक्षण के आदेश

प्रदेश शासन के बार-बार आदेश के जारी करने के बाद भी प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगी अविवाहित, विधवा एवं तलाक़शुदा महिलाओं की पारिवारिक पेंशन में पुनरीक्षण (Revision) नहीं किया है। प्रदेश सरकार के दिए गए वेतन समिति 2016 की सिफारिशों की सूची में पेंशन पुनरीक्षण के आर्डर भी थे। अब उनको 9 हजार रुपए प्रति महीना की पेंशन प्रदान की जा रही है। इसको अपने संज्ञान में लेते हुए वित्तविभाग ने सोमवार को की ओर से सभी अपर मुख्य सचिवों/ प्रमुख सचिवों/ सचिवों, विभागाध्यक्षों, वित्त नियंत्रको, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को में इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया है। इस आदेश में प्रदेश सरकार के पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा एयर तलाक़शुदा महिलाओं की पारिवारिक पेंशन को यूपी वेतन समिति (2016) की सिफारिशों के अनुसार शासनादेश करने का फैसला किया है।

आश्रितों के लिए स्वीकृति दी गयी

शासनादेश के अनुसार पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा एवं तलाक़शुदा महिलाओं को ही पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी जो कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के आश्रित के लिए जारी की गयी है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन लोगों को यथास्थिति के अनुसार दिवंगत/ रिटायर गवर्नमेंट कर्मचारी की अंतिम सैलरी के 50 प्रतिशत (वृद्धि वाली दर से) या 30 प्रतिशत (सामान्य दर से) के समान पेंशन की धनराशि दी जाएगी।

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शिकायत के बाद जाँच हुई

सरकार को शिकायत मिली थी कि बहुत सी जगहों पर प्रदेश कर्मचारियों की अविवाहित, तलाक़शुदा एवं विधवा महिलाओं को 9 हजार रुपए की पारिवारिक पेंशन दी जा रही है। जब इस बारे में जाँच हुई तो खबर सही निकली। इसके साथ ही यह भी पता चला कि वर्ष 2016 बाद से पेंशन में कोई पुनरीक्षण (Revision) नहीं हुआ है। इन सभी कारणों से इन लोगो को कम पेंशन मिल रही है।

बेटी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार

वर्तमान समय में प्रदेश कर्मचारी को पत्नी को उस व्यक्ति की बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत भाग दिया जाता है। इसी के अनुसार यह आदेश जारी किया गया है। यदि कोई अविवाहित बेटी, तलाक़शुदा अथवा विधवा महिला के माता-पिता सरकारी कर्मचारी रहे थे तो वह भी पेंशन की हकदार होगी। यदि वह अपने माता-पिता की आश्रिता है तो कर्मचारी के गुजर जाने के बाद वह बेटी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी।

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