Vidhwa Pension: विधवा पेंशन योजना, मिलेगा रु4000 हर महीने, आवेदन प्रक्रिया जानें?

देश की राज्य सरकार विधवा महिलाओं के जीवन को आसान बनाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विधवा पेंशन योजना के माध्यम से एक धनराशि देती है। vidhwa pension के माध्यम से प्रदेश सरकार अपने स्तर से विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता पहुँचाने का प्रयास करती है। इस योजना की लाभार्थी बनने ... Read more

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Reported by Sheetal

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देश की राज्य सरकार विधवा महिलाओं के जीवन को आसान बनाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विधवा पेंशन योजना के माध्यम से एक धनराशि देती है। vidhwa pension के माध्यम से प्रदेश सरकार अपने स्तर से विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता पहुँचाने का प्रयास करती है। इस योजना की लाभार्थी बनने के बाद विधवा महिलाएं अपना जीवन और अच्छे से यापन कर पाती है। यदि आप अपने आसपास या जान-पहचान में किसी विधवा महिला को जानते है तो आप उस महिला को विधवा पेंशन योजना के बारे बताएं।

Vidhwa Pension: विधवा पेंशन योजना

योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से मिलने वाली 4000 रुपए प्रति माह की धनराशि को सीधे ही विधवा महिला लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित (DBT) किया जायेगा। वे इस धनराशि को अपने जीवन की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में कर सकती है। विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना में से एक है।

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  • योजना का नाम – विधवा पेंशन योजना
  • कार्यान्वक -राज्य सरकार
  • लाभार्थी – प्रदेश की विधवा महिलाएँ
  • आवेदन का माध्यम – ऑनलाइन

विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य

विधवा पेंशन योजना को शुरू करने की वजह विधवा महिलाओं को सीधे वित्तीय मदद पहुँचाना है। किसी भी महिला के लिए पति की मृत्यु बाद जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। इन कठिनाइयों में सामाजिक समस्या के साथ बहुत सी आर्थिक समस्या मुख्य होती है।

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इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने विधवा महिलाओं पेंशन स्कीम शुरू की है। पेंशन योजना से जुड़ने के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर सशक्त बनेगी और उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। इस प्रकार से महिलाओं को अपनी दैनिक आवश्यकतों को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रहना होगा।

योजना के लिए पात्रता की जानकारी

  • योजना के सिर्फ विधवा महिलाऐं ही आवेदन कर सकती है।
  • सामान्यतया आवेदक महिला की आयु 18 से 60 साल के मध्य होनी चाहिए।
  • योजना के लाभार्थी का आवेदन सिर्फ अपने राज्य सरकार के अधीन करना होगा। उदहारण के लिए यदि आप बिहार से है तो आप यूपी सरकार की विधवा पेंशन स्कीम में आवेदन नहीं कर सकते है।
  • विधवा महिला ने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी नहीं की हो।
  • यदि महिला के बच्चे व्यस्क नहीं है तो वह आवेदन कर सकती है।
  • यदि किसी महिला के पति की मृत्यु होती है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

विधवा पेंशन योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र

  • महिला का आधार कार्ड
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • महिला का निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र
  • महिला की आयु सम्बंधित प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोज
  • महिला के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य होगा।

विधवा पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया की जानकारी

  • सबसे पहले अपने राज्य की विधवा पेंशन योजना के आधिकारिक वेबपोर्टल को ओपन कर लें।
  • वेबपोर्टल के होम पेज पर आपको विडो पेंशन देखेगा।
  • विडो पेंशन विकल्प को चुनते ही आपके स्क्रीन पर योजना का “पंजीकरण प्रपत्र” आ जायेगा।
  • अपने आवेदन पत्र में सभी जरुरी जानकारी भरने के बाद “Apply Online” बटन को दबा दें।
  • यह सभी चरण पुरे करने के बाद आपका आवेदन राज्य सरकार की विधवा पेंशन योजना में हो जायेगा।

हालाँकि विधवा पेंशन योजना को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। किन्तु यह एक ऐसी योजना है जो देश के लगभग प्रत्येक राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वित हो रही है। उम्मीदवार महिला देश के किसी भी राज्य से हो यदि वह विधवा पेंशन योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करती है तो विधवा पेंशन योजना की लाभार्थी बन सकती है।

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