NPS में निवेश से सैलरी पर टैक्स बचाएं, जानें कैसे

NPS एक पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यह एक टैक्स-एफ़ेड स्कीम है, जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा NPS में किए गए योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा, NPS से मिलने वाले लाभ पर भी टैक्स नहीं लगता है। आइए जानते हैं की NPS में निवेश ... Read more

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Reported by Pankaj Yadav

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NPS में निवेश से सैलरी पर टैक्स बचाएं, जानें कैसे

NPS एक पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यह एक टैक्स-एफ़ेड स्कीम है, जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा NPS में किए गए योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा, NPS से मिलने वाले लाभ पर भी टैक्स नहीं लगता है। आइए जानते हैं की NPS में निवेश से सैलरी पर टैक्स कैसे बचाया जा सकता है।

80CCD में मिलती है अतिरिक्त छूट

NPS में अधिक टैक्स छूट का फायदा पाने के लिए, आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

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  • नियोक्ता के माध्यम से अधिक योगदान करें: नियोक्ता के माध्यम से NPS में योगदान करने पर, आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD(2) के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह छूट आपके द्वारा किए गए योगदान पर लागू होती है, न कि आपके नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान पर। इसलिए, अपने नियोक्ता से अधिक योगदान करने के लिए कहें।
  • अपने स्वयं के योगदान को भी बढ़ाएं: आप अपने स्वयं के योगदान को भी बढ़ा सकते हैं। आप अपनी बेसिक सैलरी के 10% तक का योगदान कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि आपके नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की सीमा 1.5 लाख रुपये है।
  • सही फंडों में निवेश करें: NPS में कई तरह के फंड होते हैं। इन फंडों में से कुछ फंड अधिक जोखिम वाले होते हैं, जबकि कुछ कम जोखिम वाले होते हैं। अधिक जोखिम वाले फंड अधिक रिटर्न की संभावना रखते हैं, लेकिन इसमें अधिक नुकसान का भी खतरा होता है। कम जोखिम वाले फंड कम रिटर्न की संभावना रखते हैं, लेकिन इसमें नुकसान का खतरा कम होता है। इसलिए, अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार फंडों में निवेश करें।
  • लंबी अवधि तक निवेश करें: NPS में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि NPS में रिटर्न समय के साथ बढ़ता जाता है। इसलिए, कम से कम 15 साल के लिए NPS में निवेश करने का लक्ष्य रखें।

इन बातों का ध्यान रखकर, आप NPS में अधिक टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

कैसे मिलेगा अधिक टैक्स छूट का फायदा?

ये छूट एम्प्लॉयर की तरफ से NPS में निवेश पर मिलती है. ये NPS through employer बेनिफिट होता है. इसमें एम्प्लॉयर की तरफ से आपके NPS में निवेश पर टैक्स छूट क्लेम की जाती है. बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी NPS में निवेश एम्प्लॉयर से करवा सकते हैं. वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी NPS में निवेश होता है, इस पर टैक्स छूट मिलती है. ज्यादातर कंपनियां NPS की सुविधा देती हैं. कंपनी के HR से बात करके NPS में निवेश कर सकते हैं. इसका फायदा ये होगा कि इसमें अतिरिक्त टैक्स छूट ली जा सकती है.

टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करें?

एक्साम्पल के लिए आपको यह मान लेना है कि आपकी इनकम 10 लाख रूपए है। और यह इनकम टैक्सेबल सैलरी है। परन्तु यदि, टोटल इनकम से 80C का 1.5 लाख रुपए और 80CCD(1B) का 50 हजार रुपए डिडक्शन निकाल दिया जाए। तब 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी घटाएं जाएंगे। इसके पश्चात 7.50 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम होगी।

यदि आप अपनी कंपनी की ओर से सैलरी में रीइम्बर्समेंट रखते हैं। तो यूनिफॉर्म अलाउंस, ब्रॉडबैंड अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एंटरटेनमेंट जैसे रीइम्बर्समेंट से लगभग 2.50 लाख रुपए तक टैक्स बचाते हैं। रीइंबर्समेंट क्लेम करने के पश्चात जो टैक्सेबल राशि होती है वह 5 लाख रुपए तक होती है।

टैक्स छूट नियोक्ता के माध्यम से एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर, आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD(2) के जरिए 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह छूट आपके नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान पर लागू होती है, न कि आपके द्वारा किए गए योगदान पर। अधिक निवेश नियोक्ता के माध्यम से NPS में निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि आपके नियोक्ता आपके बेसिक सैलरी के 10% से अधिक का योगदान भी कर सकते हैं।

Zero होगा इनकम टैक्स

हाँ आप सही पढ़ रहने हैं आपका इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा। यदि आप सेक्शन 80CCD(2) में एम्प्लॉयर के माध्यम से NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 50 हजार रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। अतः 10 लाख रुपए के सैलरी ब्रैकेट वालों की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम कर दी जाएगी। यह जो टैक्सेबल इनकम है इस पर सेक्शन 87A के अनुसार रिबेट का लाभ दिया जाता है। इसका अर्थ है की आपकी कुल इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा. 

बेसिक सैलरी से तय किया जाएगा निवेश

एम्प्लॉयर के तहत यदि आप NPS में निवेश करते हैं तो इस पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD(2) में अधिक से अधिक छूट का लाभ उठा सकते हैं. इसमें निवेश की कोई लिमिट नहीं तय की गई है परन्तु, यह आपकी बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है कि आप कितना निवेश कर पाते हैं।

NPS में निवेश कैसे करें?

NPS में निवेश करने के लिए, आपको एक NPS खाता खोलना होगा। आप किसी भी NPS सेवा प्रदाता के साथ खाता खोल सकते हैं। NPS खाता खोलने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

NPS खाता खोलने के बाद, आप अपनी मासिक आय का एक हिस्सा NPS में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने निवेश को ऑनलाइन, ऑफलाइन या अपने बैंक के माध्यम से कर सकते हैं।

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