EPF पेंशन के मामले में Form 10C और Form 10D का क्‍या है काम? यहां जानिए इनके बारे में

EPF पेंशन की रकम निकालने के लिए कर्मचारी की जरुरत के अनुसार अलग -अलग फॉर्म भरे जाते है। ईपीएफ पेंशन निकासी के लिए अलग -अलग फॉर्म भरे जाते है

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Reported by Pankaj Yadav

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EPF पेंशन के मामले में Form 10C और Form 10D का क्‍या है काम? यहां जानिए इनके बारे में

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के नियमानुसार प्रत्येक माह EPF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12% जमा होता है। एम्प्लॉयर का योगदान भी होता है। इसमें से 8.33% राशि कर्मचारी के पेंशन फण्ड में जाती है और शेष 3.67% राशि पीएफ अकाउंट में जाती है। इस प्रकार पीएफ खाते में काफी धनराशि एकत्र हो जाती है, जिसकी निकासी के लिए आपको फॉर्म भरने पड़ते है। EPF पेंशन की रकम निकालने के लिए कर्मचारी की जरुरत के अनुसार अलग -अलग फॉर्म भरे जाते है। ईपीएफ पेंशन निकासी के लिए अलग -अलग फॉर्म भरे जाते है

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EPF पेंशन के मामले में Form 10C और Form 10D का क्‍या है काम?

Form 10C के कार्य

फॉर्म 10C का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई कर्मचारी जमा की गयी पेंशन फण्ड राशि निकलना चाहता है। यह तभी लागू होता है जब कर्मचारी ने 10 साल की अवधि से कम कार्य किया हो। यदि कोई व्यक्ति दस साल से अधिक समय से EPF स्कीम का सब्सक्राइबर है तो वे इस विथड्रॉल विकल्प के लिए पात्र नहीं होगा। इस फॉर्म का पात्र केवल वही कर्मचारी होंगे जो 10 वर्ष से कम EPF सेवा दे चुके हो

Form 10D के कार्य

फॉर्म 10D उन कर्मचारियों के लिए है जो EPF स्कीम में दस या उससे अधिक समय की सेवा दे चुके है। यह मासिक पेंशन का दावा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक समय से EPF स्कीम का सब्सक्राइबर है तो वे इस फॉर्म का पात्र होगा। यह फॉर्म पात्र सब्सक्राइबर्स को उनकी सेवा के वर्षों के अनुसार और औसत वेतन के आधार पर नियमित पेंशन राशि प्राप्त करने की अनुमति देता है। 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद पेंशन शुरू होती है।

Form 10C और Form 10D में अंतर

पात्रता :-

Form 10C के लिए 10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी पात्र होंगे
Form 10D के लिए 10 वर्ष या उससे अधिक वर्ष सेवा वाले कर्मचारी पात्र होंगे।

उद्देश्य :-

Form 10C पेंशन फण्ड के आंशिक या पूर्ण विथड्रॉल के लिए है।
Form 10D पेंशन राशि की  मासिक डिस्बर्समेंट के लिए है।

आयु :-

Form 10C 58 वर्ष की आयु से पहले भरा जाता है।
Form 10D नियमित पेंशन पैमेंट के लिए 58 वर्ष की आयु के बाद भरा जाता है।

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