पीएम आवास योजना का लाभ लेने जा रहे नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। इस खबर को नजरअंदाज करना लाभार्थियों को नुकसान में ले जा सकता है। दरअसल खबर है कि सरकार की तरफ से PM Awas Yojana के नियमों में कुछ परिवर्तन किये गए है। नए नियमों के अनुसार सरकार ने पीएम आवास स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले मकान को लेकर कुछ संसोधन किये है। ध्यान दें कि जिन मकानों का लीज के लिए पंजीकृत करार किया जा है और जो लोग अब से यह एग्रीमेंट कर्नेगे वो रजिस्ट्री नहीं होगी।
पीएम आवास में नियम बदल गए
योजना को लेकर सरकार के नए नियमों के अनुसार सबसे पहले सरकार लाभार्थी के पहले 5 सालों में रहने के की जानकारी लेगी यानी वह लाभार्थी वहां पर रहता है अथवा नहीं। यदि लाभार्थी वहां रह रहा है तो उसके एग्रीमेंट को डीड में बदल दिया जायेगा। इसके विपरीत स्थिति में नए नियम के अंतर्गत प्राधिकरण लाभार्थी के एग्रीमेंट को समाप्त भी कर सकता है। साथ ही लाभार्थी को करार के रद्द होने पर धनराशि भी नहीं मिलेगी। यह सभी कुछ करने के पीछे सरकार योजना में हो रही धांधली की रोकथाम करना चाहती है।
फ्लैट के नियमों में बदलाव
शहरी प्रधानमंत्री आवास स्कीम के अंतर्गत बने फ्लैट्स को नए नियम के मुताबिक फ्री होल्ड नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 5 वर्षों के बाद लोगों को लीज पर ही रहना होगा। इस बदलाव के पीछे सरकार का यह उद्देश्य है कि अब योजना के लाभार्थी मकान को लेने के बाद उसको रेंट पर नहीं दे सकेंगे।
पीएम आवास योजना के नियम जान लें
पीएम आवास योजना के नियमों के अंतर्गत यदि किसी मकान आवंटित लाभार्थी की मृत्यु को जाती है तो उसे मिली सम्पति को परिवार के ही किसी मेंबर को लीज पर ट्रांसफर कर दिया जायेगा। किसी अन्य परिवार के साथ सरकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। नए एग्रीमेंट में लाभार्थी को 5 सालों के लिए मकान का प्रयोग करना होगा। इस अवधि के बाद ही मकान की लीज की बहाली हो सकेगी।
लाभार्थी को बहुत से करार करने होंगे
विकास प्राधिकरण, कानपुर ने पहली बार योजना के लाभार्थियों को रजिस्टर्ड पट्टे के करार के अंतर्गत आवास में रहने का हक दे दिया है। KDA उपाध्यक्ष अरविन्द सिंह (Arvind Singh) के द्वारा आयोजित शिविर में 60 लाभार्थियों से समझौता हुआ है। इसके बाद उन्होंने सूचना दी है कि अभी इसके अंतर्गत 10,900 से ज्यादा लाभार्थियों से एग्रीमेंट होना बचा है।
पीएम आवास योजना में लाभार्थी का नाम देखना
- सबसे पहले योजना का वेबपोर्टल http://pmaymis.gov.in/ ओपन कर लें।
- होम पेज पर नेविगेशन मेनू पर “Search Beneficary” विकल्प को चुन लें।
- अब आपको “Search By Name” विकल्प को चुनना होगा।
- इस लिंक को चुनने के बाद आपको लाभार्थियों को खोजने के पेज मिल जायेगा।
- अब आपसे अपना आधार नंबर डालने के लिए पूछा जायेगा और आपको सम्बंधित बॉक्स में आधार नंबर टाइप करना होगा।
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आवास योजना अवधि में 3 साल की वृद्धि
साल 2016 में पीएम आवास स्कीम में ग्रामीण इलाको में सभी परिवारों को मकान उपलब्ध करवाने को लेकर हुए सर्वे के मुताबिक करीबन 2.95 करोड़ मकानों की आवश्यकता होने के अनुमान लगाए गए थे। लेकिन योजना में इस संख्या से ज्यादा घर प्रदान किये गए है। किन्तु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवास योजना को मार्च 2021 से बढ़ाकर साल 2024 तक कर दिया है। इसकी मुख्य वजह बचे रह गए परिवारों को योजना के माध्यम से आवास मुहैया करवाना है।