80 साल का इंतजार खत्म, 79 साल में ही मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन, जानिए क्या है नियम?

अब 79 साल की उम्र पूरी करते ही पेंशनभोगियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। गुवाहाटी, मद्रास हाईकोर्ट और दिल्ली CAT के फैसलों ने यह सुनिश्चित किया है। सभी पेंशनभोगियों के लिए यह नियम लागू होगा, और बैंकों को इसका पालन करना होगा।

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Reported by Sheetal

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80 साल का इंतजार खत्म, 79 साल में ही मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन, जानिए क्या है नियम?
Madras High Court’s big decision on ADDITIONAL PENSION

अभी के नियम के अनुसार, जैसे ही पेंशनभोगी 80 साल की उम्र पूरी करते हैं, उनकी पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद यह व्यवस्था बदल गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जैसे ही पेंशनभोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं और 80 साल में प्रवेश करते हैं, तभी से उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद मद्रास हाईकोर्ट और दिल्ली CAT ने भी इसी प्रकार का निर्णय दिया है।

Additional Pension पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

गुवाहाटी हाईकोर्ट के बाद यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचा, और मद्रास हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही पेंशनभोगियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करना चाहिए। 80 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। हालांकि, सरकार ने इस फैसले का लाभ सिर्फ उन पेंशनभोगियों को दिया है जिनके कोर्ट केस चल रहे थे। बाकी नॉन कोर्ट केस पेंशनभोगियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सरकार एक यूनिवर्सल सर्कुलर जारी करे ताकि सभी पेंशनभोगियों को इस लाभ का फायदा मिल सके।

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दिल्ली CAT का भी आया था फैसला

मद्रास हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट के बाद यह मामला दिल्ली CAT में गया। CAT ने भी आदेश दिया कि 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही पेंशनभोगियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करना चाहिए। इससे यह साफ है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और दिल्ली CAT का यह फैसला पेंशन धारकों के हित में है और सरकार के विपक्ष में।

जजों के लिए यह नियम लागू

कई लोगों का मानना है कि जब सभी सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र पूरी करके रिटायर होते हैं, तो 20% अतिरिक्त पेंशन का फायदा 80 साल पूरी होने के बाद ही दिया जाता है। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि मद्रास हाईकोर्ट और CAT का यह आदेश केवल जजों के लिए है, बाकी अन्य पेंशनभोगियों के लिए नहीं।

पेंशन का भेदभाव

अगर यह निर्णय केवल जजों के लिए है, तो यह पेंशन का भेदभाव है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 के अनुसार, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में जजों के लिए अलग नियम और बाकी पेंशन धारकों के लिए अलग नियम होना सही नहीं है।

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क्या है नियम

अभी के नियम के अनुसार, पेंशनभोगी जब 80 साल की उम्र पूरी करते हैं, तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 साल की उम्र में यह बढ़ोतरी 30%, 90 साल की उम्र में 40%, 95 साल की उम्र में 50% और 100 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन डबल हो जाती है।

80 साल के पहले ही मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

अब, गुवाहाटी हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और CAT के फैसलों के बाद, 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी।

बैंक नहीं कर सकते मनमानी

कुछ बैंक 80 साल पूरी होने के बाद भी पेंशनधारकों को 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं करते हैं और ऑर्डर की मांग करते हैं। बैंकों को Deny करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पेंशन अथॉरिटी से इसके ऊपर पहले ही मंजूरी मिल चुकी होती है।

दर्ज करें शिकायत

अगर आपका बैंक ऐसा करता है, तो आप बैंक के मेन सेंटर CPPC से संपर्क कर सकते हैं। हर बैंक का CPPC होता है, जहां पेंशनभोगियों के सभी डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। आप CPENGRAMS पोर्टल में भी बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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