हाल ही में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद पेंशनभोगियों में इसको लेकर कंफ्यूजन है कि क्या 11 साल के बाद उनकी कम्यूटेशन रिकवरी बंद हो जाएगी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर कुछ दिशा-निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, पेंशनभोगियों की बार-बार शिकायतें मिल रही थीं कि 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी बैंक या PDA (Pension Disbursing Authority) कम्यूटेशन हिस्से को बहाल नहीं करते हैं, और 80 साल की आयु के बाद भी अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं करते हैं। इस लेख में आपको इस संदर्भ में पूरी जानकारी मिलेगी
रिटायर होने के 15 वर्षों के बाद कम्यूटेशन हिस्से की ऑटोमेटिक बहाली
- अगर रिटायरमेंट के समय पेंशनभोगी ने कम्यूटेशन कराया है और उसे पहले महीने में ही कम्यूटेशन राशि का भुगतान कर दिया गया है और उसकी पेंशन में से कम्यूटेशन कटौती रिटायरमेंट की तारीख से शुरू हो जाती है, तो ऐसे मामलों में कम्यूटेशन की बहाली रिटायरमेंट की तारीख से 15 साल के बाद की जाएगी।
- जहां पेंशन शुरू होने की तारीख के कुछ महीनों बाद कम्यूटेशन लागू किया गया हो, और कुछ महीनों बाद पेंशन से कम्यूटेशन राशि काटी जाती है, तो इस केस में कम्यूटेशन की बहाली के लिए 15 साल की अवधि कम्यूटेशन भुगतान की तारीख से मानी जाएगी।
- अगर कम्यूटेशन का भुगतान एक से अधिक बार चरणों में किया गया हो, तो पेंशन की राशि में कटौती भी चरणों में की जाएगी और कम्यूटेशन की बहाली भी चरणों में की जाएगी।
- जहां वेतन आयोग के आने के बाद पेंशन बढ़ जाती है और नई बेसिक पेंशन पर कम्यूटेशन की जाती है, तो ऐसे मामलों में कम्यूटेशन की बहाली की तारीख दो बार होगी। पहली बार वेतन आयोग के पहले और दूसरी बार वेतन आयोग के बाद।
- कम्यूटेशन की बहाली ऑटोमेटिक होगी। पेंशनधारकों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक या PDA इसकी ऑटोमेटिक बहाली नहीं करते हैं, तो पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही CPNEGRMS पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
कम्यूटेशन रिकवरी ऑटोमेटिक 11 साल के बाद बंद
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे पेंशनभोगी सोच रहे हैं कि उनकी कम्यूटेशन रिकवरी ऑटोमेटिक 11 साल के बाद बंद हो जाएगी। लेकिन यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह अभी कोर्ट का निर्णय नहीं है। सिर्फ पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है और कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। अगर आप इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में आपकी जीत होती है, तभी आपकी आगे की रिकवरी बंद हो सकती है।
80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान
पेंशनभोगियों में इसको लेकर भी कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। जैसे ही पेंशनभोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। इसका फायदा पेंशनभोगियों के साथ-साथ फैमिली पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है। इस चार्ट में आप पूरी डिटेल देख सकते हैं:
आयु | पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा |
---|---|
80 से 85 वर्ष | बेसिक पेंशन का 20% |
85 से 90 वर्ष | बेसिक पेंशन का 30% |
90 से 95 वर्ष | बेसिक पेंशन का 40% |
95 से 100 वर्ष | बेसिक पेंशन का 50% |
100 वर्ष या उससे अधिक | बेसिक पेंशन का 100% |
जहां पेंशनभोगी की सटीक जन्मतिथि Pension Pay Order (PPO) में उपलब्ध हो, वहां 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन उस महीने की पहली तारीख से उपर्युक्त दरों पर देय होगी।
उदाहरण के तौर पर
मान लिजिए किसी पेंशनभोगी की उम्र 23 मई 2024 को 80 वर्ष की होती है, तो 20% अतिरिक्त पेंशन का फायदा उस महीने की पहली तारीख यानी 1 मई से ही बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उसी प्रकार, किसी पेंशनभोगी की उम्र इस महीने की 23 तारीख को 85 साल होती है, तो 30% अतिरिक्त पेंशन का फायदा उस महीने की पहली तारीख यानी 1 मई से ही 30% बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा।