चौथे, पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग के पेंशनधारकों की खुशखबरी! बढ़ी पेंशन के साथ मिलेगा लाखों का एरियर

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब किसी भी पेंशनधारक की पेंशन 9000 रुपये से कम नहीं होगी। इस आदेश के तहत, सभी पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी और उन्हें एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। यह कदम सरकार की पेंशनधारकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा।

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Reported by Sheetal

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चौथे, पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग के पेंशनधारकों की खुशखबरी! बढ़ी पेंशन के साथ मिलेगा लाखों का एरियर
Retired pensioners will get benefits from Pay Commission

लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेंशनधारकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने पेंशनधारकों की पेंशन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे हजारों पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने 2 जुलाई 2024 को एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब किसी भी पेंशनधारक की पेंशन 9000 रुपये से कम नहीं होगी।

पेंशन में सुधार के फैसले

उत्तर प्रदेश के कई पेंशनधारकों की पेंशन 9000 रुपये से कम थी, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विपरीत थी। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन कई पेंशनभोगियों को इससे कम पेंशन मिल रही थी। पेंशनधारकों की लगातार शिकायतों के बाद महालेखाकार कार्यालय ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद राज्य सरकार ने पेंशन बढ़ाने का आदेश जारी किया।

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सभी वेतन आयोग से रिटायर पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ

योगी सरकार के इस नए आदेश के तहत, चाहे पेंशनधारक चौथे, पांचवे, छठे या सातवें वेतन आयोग से रिटायर हुए हों, उनकी पेंशन 9000 रुपये से कम नहीं होगी। इस आदेश के अनुसार, राज्य के सभी पेंशनधारकों की पेंशन में यह बढ़ोतरी लागू होगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।

एरियर का भुगतान भी होगा

इस नए आदेश के तहत, जिन पेंशनधारकों को 9000 रुपये से कम पेंशन मिली है, उन्हें एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिन पेंशनधारकों की पेंशन प्रारंभ होने की तिथि से 9000 रुपये से कम पेंशन दी गई है, उन्हें अब संशोधित पेंशन का एरियर भी मिलेगा। यह निर्णय पेंशनधारकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

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न्यूनतम पेंशन राशि का इतिहास

सरकार ने पेंशन में सुधार करते हुए निम्नलिखित न्यूनतम पेंशन राशि तय की है:

अ . क्र.दिनांक जब से लागूमूल पेन्शन की न्यूनतम राशिपारिवारिक पेन्शन की न्यूनतम राशिशासन का संदर्भ
101.04.1990 से375 रुपये प्रतिमाह375 रुपये प्रतिमाहसा-3-1612/दस-918-87 दिनांक 27.06.1990
201.01.1996 से1275 रुपये प्रतिमाह1275 रुपये प्रतिमाहसा-3-1720/दस-308-97 दिनांक 23.12.1997 एवं सा-3-1721/दस-308-97 दिनांक 23.12.1997
301.01.2006 से3500 रुपये प्रतिमाह3500 रुपये प्रतिमाहसा-3-1508/दस-308-97 दिनांक 08.12.2008 एवं सा-3-1515/दस-308-97 दिनांक 08.12.2008
401.01.2016 से9000 रुपये प्रतिमाह9000 रुपये प्रतिमाह38/2016-सा-3-921/दस-2016/308-2016 दिनांक 23.12.2016 एवं 39/2016-सा-3-923/दस-2016/308-2016 दिनांक 23.12.2016

तत्काल प्रभाव से कार्यवाई

सरकार ने आदेश दिया है कि जिन सरकारी कर्मियों की पेंशन का सुधार 01.01.2016 और 23.12.2016 के बीच नहीं किया गया था, उनकी पेंशन को तुरंत प्रभाव से सुधारा जाए। सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, और कोषागारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से इस पर कार्यवाही करें और पेंशनधारकों को इसका लाभ दें।

योगी सरकार के इस फैसले से पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिली है। यह कदम सरकार की पेंशनधारकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे न सिर्फ पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

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