लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेंशनधारकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने पेंशनधारकों की पेंशन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे हजारों पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने 2 जुलाई 2024 को एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब किसी भी पेंशनधारक की पेंशन 9000 रुपये से कम नहीं होगी।
पेंशन में सुधार के फैसले
उत्तर प्रदेश के कई पेंशनधारकों की पेंशन 9000 रुपये से कम थी, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विपरीत थी। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन कई पेंशनभोगियों को इससे कम पेंशन मिल रही थी। पेंशनधारकों की लगातार शिकायतों के बाद महालेखाकार कार्यालय ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद राज्य सरकार ने पेंशन बढ़ाने का आदेश जारी किया।
सभी वेतन आयोग से रिटायर पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ
योगी सरकार के इस नए आदेश के तहत, चाहे पेंशनधारक चौथे, पांचवे, छठे या सातवें वेतन आयोग से रिटायर हुए हों, उनकी पेंशन 9000 रुपये से कम नहीं होगी। इस आदेश के अनुसार, राज्य के सभी पेंशनधारकों की पेंशन में यह बढ़ोतरी लागू होगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
एरियर का भुगतान भी होगा
इस नए आदेश के तहत, जिन पेंशनधारकों को 9000 रुपये से कम पेंशन मिली है, उन्हें एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिन पेंशनधारकों की पेंशन प्रारंभ होने की तिथि से 9000 रुपये से कम पेंशन दी गई है, उन्हें अब संशोधित पेंशन का एरियर भी मिलेगा। यह निर्णय पेंशनधारकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
न्यूनतम पेंशन राशि का इतिहास
सरकार ने पेंशन में सुधार करते हुए निम्नलिखित न्यूनतम पेंशन राशि तय की है:
अ . क्र. | दिनांक जब से लागू | मूल पेन्शन की न्यूनतम राशि | पारिवारिक पेन्शन की न्यूनतम राशि | शासन का संदर्भ |
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1 | 01.04.1990 से | 375 रुपये प्रतिमाह | 375 रुपये प्रतिमाह | सा-3-1612/दस-918-87 दिनांक 27.06.1990 |
2 | 01.01.1996 से | 1275 रुपये प्रतिमाह | 1275 रुपये प्रतिमाह | सा-3-1720/दस-308-97 दिनांक 23.12.1997 एवं सा-3-1721/दस-308-97 दिनांक 23.12.1997 |
3 | 01.01.2006 से | 3500 रुपये प्रतिमाह | 3500 रुपये प्रतिमाह | सा-3-1508/दस-308-97 दिनांक 08.12.2008 एवं सा-3-1515/दस-308-97 दिनांक 08.12.2008 |
4 | 01.01.2016 से | 9000 रुपये प्रतिमाह | 9000 रुपये प्रतिमाह | 38/2016-सा-3-921/दस-2016/308-2016 दिनांक 23.12.2016 एवं 39/2016-सा-3-923/दस-2016/308-2016 दिनांक 23.12.2016 |
तत्काल प्रभाव से कार्यवाई
सरकार ने आदेश दिया है कि जिन सरकारी कर्मियों की पेंशन का सुधार 01.01.2016 और 23.12.2016 के बीच नहीं किया गया था, उनकी पेंशन को तुरंत प्रभाव से सुधारा जाए। सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, और कोषागारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से इस पर कार्यवाही करें और पेंशनधारकों को इसका लाभ दें।
योगी सरकार के इस फैसले से पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिली है। यह कदम सरकार की पेंशनधारकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे न सिर्फ पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।