पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले? How to withdraw EPF Pension online

ईपीएफ संघठन अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर्मचारी के मासिक वेतन में से निश्चित राशि को काटकर उसके पीएफ खाते में जमा कर देता है। इसमें से 8.33 फ़ीसदी भाग कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में चला जाता है और बचा 3.67 फ़ीसदी भाग प्रत्येक माह में EPF खाते में डाला जाता है।

ईपीएफ संघठन द्वारा बनाए गए नियमानुसार खाताधारक कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुरूप पीएफ खाते में से फण्ड की निकासी कर सकते है। किन्तु अपने इस फण्ड की निकासी के उपरांत वे नौकरी से सेवानिवृति के बाद पेंशन पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

पेंशन निकासी में फॉर्म 10 C जाने लें

ईपीएफ संघठन के नियमानुसार यदि कर्मचारी की नौकरी एक टाइम पीरियड 6 माह से अधिक एवं 9.6 साल से कम है तो वो अपने ईपीएफ खाते से फंड की निकासी कर सकते है। जिन भी कर्मचारियों को अपने PF खाते से कुछ फंड निकासी करनी हो वे फॉर्म 10C की जानकारी अवश्य कर लें।

पीएफ की पेंशन फण्ड में से निकासी एवं अन्य कम्पनी में जॉब के साथ लिंक करने में इस फॉर्म 10C को जमा करना पड़ता है। यह फॉर्म ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से सब्मिट कर सकते है।

ऑनलाइन पीएफ पेंशन निकासी में अनिवार्य शर्ते

  • आवेदक का UAN नम्बर सक्रिय हो।
  • UAN नम्बर से आधार कार्ड लिंक किया हो।
  • पीएफ में अपने बैंक खाते एवं इसके IFSC कोड को दिया हो।
  • आधार से लिंक मोबाइल नम्बर एक्टिव हो।
  • ई-नॉमिनी के द्वारा अपने नॉमिनी के नाम को दिया हो।
  • अपने खाते में जॉब शुरू करने की एवं जॉब छोड़ने की तिथि दे रखी हो।
  • प्रत्येक माह में पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 10 वर्षो की जॉब कर ली हो।
  • नौकरी से सेवानिवृति के पूर्व अथवा मध्य में फण्ड की निकासी हेतु 10 वर्षो की नौकरी करी हो।

पेंशन फण्ड निकासी की ऑनलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपने UAN पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/को ओपन करना है।
  • पोर्टल के होम पेज में UAN संख्या एवं पासवर्ड को दर्ज़ करके लॉगिन हो लें।
  • इसके बाद मेन्यू में से ‘Online Services’ विकल्प को चुने और इसके अंतर्गत “Claim (Forms– 19, 31 and 10C)” विकल्प को चुनना है।
  • अगले पेज में अपने लिंक बैंक खाते के अंतिम चार डिजिट को टाइप करके “Verify” बटन दबाना है।
  • नए पेज में ‘Certificate of Undertaking’ पर सिग्नेचर करने के बाद ‘टर्म एन्ड कंडीशन’ को लेकर “Yes” बटन दबाना है।
  • अगले पेज में ‘I want to apply’ टैब में “Only Pension Withdrawal (Form 10C)” विकल्प को चुने।
  • इसके बाद अपने पूरे पते को दर्ज़ करने के बाद ‘Desclaimer’ को टिक करके “Get आधार OTP” विकल्प चुन लें।
  • आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर के ओटीपी मिलेगा जिसको सही से सत्यापित करने के बाद “Validate OTP and Submit Claim Form” विकल्प को चुन लें।
  • ये सभी चरण सही से कर लेने के बाद आपके पेंशन क्लेम फॉर्म को सब्मिट कर लिया जायेगा और ईपीएफ द्वारा फॉर्म के सत्यापन के बाद लिंक बैंक खाते में फण्ड आ जायेगा।

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पेंशन फण्ड निकासी में ध्यान रखे

जिन भी कर्मचारियों की नौकरी 180 दिनों से कम टाइम पीरियड की होती है उनको पीएफ निकासी के समय केवल PF अकाउंट का ही पैसा मिलेगा। ऐसे आवेदकों को पेंशन फण्ड में जमा पैसे नहीं मिलेंगे। साथ ही जिन कर्मियों की नौकरी का टाइमपीरियड 9 वर्ष 6 माह पूर्ण हो गया है तो इसको पूरा 10 वर्ष मान लेते है।

10 वर्षो की अवधि तक नौकरी करने वाले सभी कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार होते है। इस प्रकार से वे सेवानिवृति से पूर्व अपने पेंशन फण्ड को नहीं निकाल पाएंगे किन्तु उनको 58 वर्ष आयु होने पर हर माह में पेंशन राशि मिलेगी।

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