नए शादीशुदा लोगों को सरकार इस स्कीम के तहत दे रही है लाखों रूपये, जाने कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
Inter-Caste Marriage Scheme: केंद्र सरकार की तरफ से जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसी ही एक बेहद ही महत्त्वकांक्षी योजना जिसके माध्यम से सरकार अलग-अलग जातिय वर्ग में भेद-भाव को रोकने और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से अंतर्जातीय विवाह करने वाले शादीशुदा जोड़ों को सरकार 2 लाख 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक के पास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा, तो चलिए जानते हैं योजना से संबंधित पूरी जानकारी।
जाने क्या है इंटर कास्ट मैरिज स्कीम?
इंटर कास्ट मैरिज स्कीम केंद्र सरकार की और से चलाई जा रही योजना है, जिसके तहत वह लोग जो लोग जो एक जाति से दूसरी जाति में शादी करते हैं उन्हें योजना के तहत सरकार 2,50,000 रूपये देती है, यानी अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से हैं और वह दूसरी जाति में शादी करते हैं तो उन्हें वह लाभ दिया जाता है, जिसके लिए आपके पास मैरेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप योजना में आवेदन के पात्र माने जाएंगे।
कौन कर सकता है योजना में आवेदन
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा, जो कुछ इस प्रकार है।
- योजना का लाभ लेने के लिए वह लोग जो एक जाति से दूसरी जाति में शादी करते हैं, वह योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
- सरकार की अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन योजना के तहत तभी फायदा दिया जाएगा जब एक समृद्ध हिंदू और एक अनुसूचित जाति की आपस में शादी हुई है, और वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी के एक वर्ष के अंदर रजिस्टर्ड हो गए हैं।
- अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि आप केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं तो आपसे उतनी ही रकम इस योजना के तहत काट ली जाएगी। उद्धरण के लिए अगर आपको दूसरी योजना से 40 हजार रूपये मिले हैं तो आपसे इस योजना के 40 हजार रूपये काटकर आपको 2 लाख 10 हजार रूपये दिए जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं जैसे आवेदक को जाति प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह होने का हलफनामा, साथ ही यह आपकी पहले शादी है, इसके प्रमाण के लिए जरुरी दस्तावेज, पति-पत्नी का आय प्रमाण पत्र, ज्वाइंट बैंक अकाउंट नंबर देना होगा।
योजना में ऐसे करें आवेदन
सरकार की इंटर कास्ट मैरिज योजना में आवेदन के लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के मौजूदा विधायक या सांसद के पास जाना होगा, इसके बाद आपके द्वारा दिए गए आवेदन को डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन के कार्यालय में भेज दिया जाएगा। आप चाहे तो योजना का आवेदन फॉर्म को भरकर राज्य सरकार या जिला प्रशासन कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं, यहाँ से भी आपके आवेदन को डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन में भेज दिया जाएगा।