बैंक मे खाताधारकों को दिए जाने वाले डेबिट कार्ड की सहायता से ग्राहक पैसे निकाल सकता है। कार्ड को बाजार से खरीदारी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते है। किन्तु बहुत कम ही ग्राहकों को यह पता होगा कि डेबिट कार्ड के माध्यम से आप दुर्घटना बीमा कवर की सुरक्षा भी ले सकते है। इस सेवा की मदद से कार्ड धारक की मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना हो जाने पर उस पर निर्भर सदस्यों को बीमे की राशि मिल जाएगी। इस बारे में जानकारी ना होने की वजह से अधिकतर लोग इस सुविधा का फायदा नहीं ले पा रहे है।
हमारे देश का सुप्रसिद्ध सार्वजानिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एसबीआई) अपने एटीएम कार्डधारकों को 20 लाख तक की बीमा राशि दे रहा है। यह राशि बीमे के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। एसबीआई की तरफ से यह बीमा एकदम निःशुल्क रहता है।
एटीएम बीमा क्या है?
एसबीआई बैंक की तरफ से एटीएम धारको को 20 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा दिया जाता है। ये बीमा एक दुर्घटना बीमा रहता है। इस लाभ एसबीआई के 40 करोड़ से अधिक अकाउंट होल्डर्स को मिल रहा है। बैंक का कोई भी अकाउंट होल्डर सी बीमा के साथ दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमे के लाभ का अधिकारी होगा। बैंक की ओर इस बीमाधारकों को सड़क दुर्घटना हो जाने पर 10 एवं हवाई दुर्घटना होने की दशा में 20 लाख रुपए तक की बीमा राशि देने के प्रावधान है।
बीमा की राशि कार्ड की श्रेणी पर निर्भर है
- डेबिट कार्ड की श्रेणी से यह तय होगा कि किसकी कितना बीमा दिया जायेगा।
- आपका ये एटीएम कार्ड न्यूनतम 90 दिनों पहले से एक्टिवेट होना चाहिए।
- एटीएम के अनुसार बीमे की राशि भिन्न होती है। जैसे –
- एसबीआई गोल्ड कार्ड होने पर सड़क दुर्घटना में 2 लाख एवं वायु दुर्घटना हो जाने पर 4 लाख का बीमा दिया जाता है।
- ग्राहक के पास एसबीआई प्लैटिनम कार्ड होने पर 5 लाख रुपए की राशि और वायु दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपए का बीमा मिल जाता है।
- यदि ग्राहक के पास एसबीआई प्राइड कार्ड होगा तो दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए और वायु दुर्घटना होने पर 4 लाख तक का बीमा मिल जाता है।
- खाताधारक एसबीआई प्रीमियम डेबिट कार्ड होने पर 5 लाख तक का सड़क दुर्घटना एवं 10 लाख रुपए तक का वायु दुर्घटना बीमा मिलेगा।
- एसबीआई वीजा कार्ड सिग्नेचर अथवा मास्टर कार्ड होने पर कार्डधारक की मृत्यु हो जाने के बाद 10 लाख रुपए एवं वायु दुर्घटना होने पर 20 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जायेगा।
बीमा का क्लेम कैसे लेंगे
यदि बैंक डेबिट कार्डधारक की मृत्यु हो जाती है तो कार्ड धारक के परिवार के सदस्यों को 2 से 5 माह के अंदर ही बैंक में जाकर बीमे की राशि के लिए दावा करना है। बीमे की राशि के लिए आवेदन देने के बाद आपको कार्डधारक के उपचार के प्रमाण एवं पुलिस में लिखी गयी एफआईआर छायाप्रति जमा करवानी है। देहांत होने की दशा में आश्रित व्यक्ति का प्रमाण-पत्र, एफआईआर की छायाप्रति एवं मृत्यु का प्रमाण-पत्र भी देना है। ये सभी दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण कर लेने के बाद बैंक बीमे की राशि को कार्डधारक अथवा कार्डधारक पर निर्भर व्यक्ति को दे देनी है।
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बैंक बीमा राशि देने में अड़चन डाले तो
अगर आपकी बीमा राशि को दें में बैंक आनाकानी कर रहा है तो आपको इस बारे अपनी कंप्लेंट उपभोक्ता फोरम मेमन दर्ज़ करनी। आपने उपभोक्ता फोरम के हेल्पलाइन नम्बर 1800-11-4000 अथवा 14404 पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज़ करवानी है। याफति आप 8130009809 नम्बर SMS के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज़ कर सकते है। आप चाहे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ऐप एवं उमंग एप से द्वारा भी अपनी शिकायत कर सकते है।