UP Ration Card Download: उत्तर प्रदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए रसद विभाग द्वारा राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। यदि किसी नागरिक का राशन कार्ड खराब हो जाता है या फिर कहीं गुम हो जाता है तो बिना राशन कार्ड के आपको दुकानदार से राशन लेने में समस्या होगी इसलिए अगर आप नया राशन कार्ड जारी करना चाहते है। तो उसके लिए अब आपको कहीं जाने की जरुरत नहीं है क्योकि अब आप अपने राशन कार्ड के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है तो आइए जानते है। यूपी राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें।
UP राशन कार्ड आवेदन हेतु जरुरी दस्तावेज
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड बनाने के लिए आपके पास नीचे दिए गए डाक्यूमेंट्स होना जरुरी है-
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- आधार कार्ड के लिंक हुआ मोबाइल नंबर
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन के मुख्य का आधार कार्ड
UP Ration Card Download: ऐसे करें
- UP Ration Card Download करने के लिए सबसे पहले रसद विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य की अधिकारी वेबसाइट जाएं।
- वेबसाइट पर जाने के लिए आप fcs.up.gov.in दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- उसी होम पेज पर आपको “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें”का ऑप्शन दिखाई देगा।
- इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक नया पेज होगा।
- जिसमें आपको अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा।
- फिर स्क्रीन पर दिया गया कैप्चे कोड भरना होगा।
- उसके बाद आप पात्रता सूची में खोजने हेतु ओटीपी प्राप्त पर क्लिक करें।
- इस पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर 6 अंको का एक पर एक ओटीपी आता है।
- उस OTP को आपको रेसेंड ओटीपी के ऑप्शन में भरना है।
- इतना करने के बाद आपको OTP VERIFY के ऑप्शन पर क्लिक कर देना।
- अब आपको स्क्रीन पर आपके राशन की पूरी जानकारी मिल जाती है और आप उसे आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- इसके आलावा यदि आपके राशन में किसी परिवार के सदस्य का नाम हटाया गया है तो नीचे आपको उस विषय की भी पूरी जानकारी मिल जाती है।
UP राशन कार्ड क्या है?
यूपी राशन कार्ड उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेजों में से एक है यह राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के द्वारा उत्तर प्रदेश में रहने वाले उन उम्मीदवार को दिया जाता है जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है तथा इस राशन कार्ड का लाभ सिर्फ गरीब नागरिक को ही मिलता है यदि आवेदक के परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला है तो सरकार द्वारा उस व्यक्ति को इस राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाता है UP राशन कार्ड आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी बहुत आवश्यक है।