MP Viklang Pension: मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऐसे करवाएं पंजीकरण, 600 रुपये मासिक पेंशन का मिलेगा लाभ

विकलांग व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर सके इसके लिए सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से हर महीने 600 रूपए की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

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Reported by Sheetal

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MP Viklang Pension: मध्यप्रदेश प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है इसके तहत विकलांगों को सरकार द्वारा 600 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आज हम आपको इस आर्टिकल में मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऐसे करवाएं पंजीकरण से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी साझा करने वाले है इसलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ वे ही उम्मीदवार प्राप्त कर सकते है जो 40% अथवा इससे ज्यादा शारीरिक रूप से अक्षम होंगे। यदि आवेदक की विकलांगता 40% से कम होती है तो उनको इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। विकलांग व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर सके इसके लिए सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से हर महीने 600 रूपए की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आपको विकलांग पेंशन स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर पंजीकरण करना है। परन्तु आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है यह आप स्वास्थ्य केंद्र मुख्य चिकित्साधिकारी के पास जाना होगा और प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

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MP विकलांग पेंशन स्कीम के लाभ

  • राज्य के विकलांग व्यक्तियों को इस योजना का लाभ प्राप्त किया जाएगा।
  • 40 % से अधिक विकलांगता होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त किया जाएगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त कर विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे।
  • योजना के शुरू होने से विकलांग नागरिकों को किसी अन्य पर निर्भर होने की जरुरत नहीं है।
  • योजना के माध्यम से है महीने विकलांग व्यक्तियों को 600 रूपए की आर्थिक राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।

MP विकलांग पेंशन योजना हेतु पात्रता

  • आवेदक का मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • यदि को उम्मीदवार सरकार कर्मचारी के रूप में काम करता है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • जिन नागरिकों के पास 3 अथवा 4 पहिया वाहन है वे इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे।
  • विकलांग व्यक्ति के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना जरुरी है।
  • उम्मीदवार व्यक्ति के परिवार की सालाना आय 48 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर आवेदक को आवेदन हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा।
  • आवेदक का बैंक में एक खाता खुला हुआ होना जरुरी है क्योंकि सरकार द्वारा मिलने वाली पेंशन आपके खाते में हर महीने भेजी जाएगी।
  • आपके आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट तथा मोबाइल नम्बर लिंक होना आवश्यक है।

MP Viklang Pension Scheme के लिए दस्तावेज

  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जीवन प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नम्बर
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदक को सर्वप्रथम मध्य प्रदेश विकलांग योजना की ऑफिसियल वेबसाइट Mp Social Security पर जाकर विजिट करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा।
  • होम पेज पर आपको उम्मीदवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना का एक विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक करें।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा उसमे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे उनमे से आपको पेंशन योजनाओं हेतु आवेदन करें पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा उस फॉर्म में आपको जिला, समग्र सदस्य आईडी तथा स्थायी निकाय को दर्ज करना है, लास्ट में आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने विकलांगता का फॉर्म खुलकर आ जाएगा उसमे आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है जैसे- आवेदक का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, जिला तथा पता आदि सभी जानकारियों को दर्ज करके सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करना है।
  • इस प्रकार आपका विकलांग पेंशन योजना में पंजीकरण हो जाएगा।

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