Stolen Vehicle Insurance Claim : यदि आपकी कार, स्कूटी या कोई भी वाहन चोरी हो जाती है। तो आपको इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वाहनों की चोरी आम हो गयी है। अगर आपने अपने वाहन का इंश्योरेंस लिया है, तो आपको वाहन की चोरी होने के बाद बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने वाहन के इंश्योरेंस को क्लेम कर गाड़ी का पैसा वापस ले सकते है। आज हम आपको अपने आर्टिकल में चोरी हुई गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम करने की प्रक्रिया को बताएंगे।
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गाड़ी चोरी होने पर क्या काम करें ?
गाड़ियों के चोरी होने की खबर हर रोज सुनने को मिलती है, गाड़ी की चोरियों के केस की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए सभी वाहनधारको को अपनी गाडी का बीमा करवा लेना चाहिए। गाडी चोरी होने की स्थिति में आपके लिए यह बहुत फायदेमंद होगा, क्यूंकि इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद हुए नुकसान कुछ हद तक कम हो जाते है।
गाड़ी की चोरी होने के बाद सबसे पहले अपने निजी पुलिस स्टेशन में जाएँ, और गाड़ी की सभी जानकारी दे। गाड़ी का नंबर, कलर सब कुछ रिपोर्ट में लिखवाये, जब तक आप अपनी गाड़ी की राशि का क्लेम नहीं कर सकते है। वाहनधारक को FIR की रिपोर्ट फोटोकॉपी को दूसरे दस्तावेजों की फोटोकॉपी को बीमा कंपनी में जमा कर दें।
वाहन चोरी होने पर क्या करें – Stolen Vehicle Insurance Claim
- पुलिस स्टेशन में एफआरआई दर्ज करें ( File the FIR in Police Station ) – सबसे पहले अपनी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट अपने निजी किसी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए।
इसके लिए चोरी हुई गाडी की जानकारी लिखवाये जैसे – गाड़ी का मॉडल, नंबर और गाडी का कलर आदि। सभी जानकारी को देने के बाद रिपोर्ट की एक फोटो स्टेट अपने पास भी रखें। - बीमा कंपनी को सूचित करें ( Inform the insurance Company ) – जिस कंपनी में आपने गाड़ी का बीमा / इंश्योरेंस करवाया है, उस कंपनी में अपनी चोरी हुई गाड़ी की सभी जानकारी उपलब्ध करवा दें। इसके साथ ही में आवश्यक दस्तावेजों की फोटोस्टेट को जमा कर दें, सभी आवश्यक दस्तावेजों में एफआरआई रिपोर्ट की फोटोस्टेट को जमा करना है।
- अपने वाहन की एफआरआई जल्द से जल्द बीमा कंपनी को क्लेम कर दें, यदि वाहनधारक देरी से क्लेम के लिए अप्प्लाई करता है तो उसको क्लेम का पैसा लेने में परेशानी हो सकती है।
- जानकारी को सही से दर्ज करें, क्यूंकि यदि बीमा कंपनी के द्वारा दस्तावेज में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो बीमा कंपनी वाहन क्लेम को कंपनी रोक देगी।
- परिवहन प्राधिकरण में रिपोर्ट करें ( Report to Transport Authority ) – वाहनधारक को अपनी गाड़ी की चोरी होने के बाद पुलिस स्टेशन और बीमा कंपनी में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपने क्षेत्र के किसी निजी परिवहन विकास प्राधिकरण में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करें।
यह जानकारी देनी इसलिए आवश्यक है, क्यूंकि आप किसी बड़े गुनाह से बच सकते है। और यह कई मामलों में वाहनधारक का बचाव करेगा, वाहनधारक को परिवहन विभाग में रिपोर्ट करवानी है। और बताना है, यदि वाहन का कोई दुरप्रयोग होता है, तो उसमें उस व्यक्ति पर कोई संकट नहीं आएगा।
चोरी हुई गाड़ी का क्लेम लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
जब भी किसी व्यक्ति की गाड़ी चोरी हो जाएं तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में एफआरआई रिपोर्ट दर्ज करवाएं। उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इंश्योरेंस कम्पनी में रिपोर्ट दर्ज करवाए।
बीमा ऑफिस के कर्मचारी को बताये गाडी का इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते है, हमारे द्वारा यहाँ नीचे दस्तावेजों की सूची दी गयी है।
- पुलिस स्टेशन में गाड़ी की चोरी होने पर दर्ज करवाई गयी FIR की फोटो
- गाड़ी के मालिक का नाम, आधार कार्ड या पहचान पत्र
- वाहनधारक का ड्राइविंग लाइसेंस
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट ( Vehicle RC )
- इंश्योरेंस की कॉपी
- आवेदक का पेन कार्ड
- गाड़ी के लोन का एग्ग्रिमेंट
- प्रदुषण सर्टिफिकेट
- अंत में कोर्ट के द्वारा जारी किये गए आदेश की फोटो कॉपी जमा करें।