बुधवार को उत्तराखंड में राज्य कर विभाग की तरफ से GST बिल के लिए बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम के तहत मोबाइल ऐप को जारी किया गया। अब लोग इस ऐप के माध्यम से अपने स्मार्टफोन में इनस्टॉल करके लाखों के पुरस्कार को जीत सकते है। 9 सितम्बर में मंत्रिमंडल की मीटिंग के बाद GST बिल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कर विभाग ने ये योजना लागू की है।
इस मौके पर राज्य वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल (Premchand Agarwal) ने इस योजना को जारी कर दिया। पिछले महीने त्यौहार के सीजन में लोगों के पास काफी बिल इकट्ठे हुए थे। किन्तु विभाग की ओर से इन बिलो को अपलोड करने के लिए कोई वेबसाइट पर कोई ऐप नहीं डाली गयी है।
इनामी योजना से जनता में जागरूकता आएगी
अब ग्राहक दुकानदारों से खरीदारी के बाद GST बिल लेंगे। इस बिल को दिखाने के बाद अपना नाम विभाग को देंगे। इस प्रकर से विभाग के पास पहुंचे नामों की लॉटरी निकाली जाएगी। इस स्कीम का लाने के पीछे मुख्य वजह GST bills के लिए आम जनता में जागरूकता लाना है। सरकार की तरफ से विनर को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच एवं कार जैसे विभिन्न आकर्षक पुरस्कार मिलने वाले है। इस कांटेस्ट के मेगा ड्रा में 1888 पुरस्कारों को रखा गया है। दिसंबर के महीने के दूसरे हफ्ते में इस स्कीम के लकी ड्रा के आने की जानकारी दी गई है।
200 से अधिक की खरीद पर बिल भेजे
मीडिया से मिल रही ख़बरों के अनुसार वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के सभा कक्ष में ‘Bill Lao Inaam Pao’ स्कीम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। राज्य के कर विभाग ने जनता के लिए 200 रुपए से अधिक की खरीदारी करने पर इस इनामी योजना को शुरू किया है। इस प्रकार के ग्राहकों को अपने ख़रीदे सामान के बिल को भेजने पर इनाम प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही मिलने वाले बिलों की लॉटरी भी निकाली जाएगी और इसी के माध्यम से विनर का चुनाव होगा।
कार, ई-स्कूटर, बाइक एवं लैपटॉप इत्यादि मिलेगें
इस इनामी स्कीम के आकर्षक लकी ड्रा एवं मेगा ड्रा को पाने के लिए लोगों को 200 रुपए से अधिक की खरीद के बिल को BLIP UK मोबाइल ऐप पर अपलोड कर देना है। इस लकी ड्रा के अंतर्गत हर महीने में 1,500 पुरस्कार दिए जायेगे। इनामी स्कीम के ख़त्म होने पर 1888 मेगा ड्रा घोषित होंगे। इनामी योजना के मेगा ड्रा में 18 कार, 50 इलेक्ट्रिक स्कूटर, 20 बाइक, 500 लैपटॉप, 200 मोबाइल फ़ोन, 1000 माइक्रोवेव बाँटे जाएगे।
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टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम
खबर है कि इस इनामी स्कीम में रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप, सूखे मेवे शॉप, रैंडमेड कपडे की दूकान (नॉन ब्राण्डेड), कपडे, सैलून, ब्यूटी पार्लर, फुटवियर (नॉन-ब्राण्डेड), गेमिंग पार्लर, लॉन्ड्री सर्विस एवं आर्टिफिशियल गहनों की दुकानों से खरीदारी के बिल मान्य होंगे। ऐसा दावा है कि इस सेक्टर में खरीदारी करने वाले ग्राहक बिल नहीं लेते है। इस कारण से दुकानदार कर देने से बच जाते है।