PF निकालने पर कितना TDS कटता है? जानें नियम और शर्ते

EPF (Employees’ Provident Fund) एक महत्वपूर्ण निधि है जो किसी कर्मचारी को उसकी आपातकालीन आवश्यकताओं में सहायता करती है। इस लेख में हम बताएंगे कि PF निकालने पर कितना TDS काटा जाता है, किन परिस्थितियों में TDS नहीं काटा जाता और कैसे Form 15G या 15H भरकर TDS कटने से बचा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

Photo of author

Reported by Sheetal

Published on

PF निकालने पर कितना TDS कटता है? जानें नियम और शर्ते
TDS is deducted on PF withdrawal

EPF एक महत्वपूर्ण निधि है जो किसी कर्मचारी को उसकी आपातकालीन आवश्यकताओं में सहायता करती है। इस लेख के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि PF निकालने पर कितना TDS (Tax Deducted at Source) कटता है। इससे आप जान सकते हैं कि PF निकालते समय कितना TDS काटा जाएगा और इससे जुड़े नियम एवं शर्तों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PF पर कितना TDS कटता है?

यदि कोई कर्मचारी 5 साल की नौकरी पूरी किए बिना PF निकालता है और निकासी की राशि ₹50,000 से अधिक है, तो उसके PF से 10% TDS काटा जाएगा। नौकरी के 5 साल की गणना EPF खाते में जमा राशि के आधार पर की जाती है। यदि कर्मचारी ने कई कंपनियों में काम किया है, तो उसे अपने सभी PF खातों को एक में मर्ज करना चाहिए ताकि उसकी अवधि सही से गिनी जा सके।

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

TDS न कटने की स्थितियाँ

कई परिस्थितियों में कर्मचारी के PF से TDS नहीं काटा जाता है:

  1. जब कर्मचारी पुराने PF खाते से नए PF खाते में राशि ट्रांसफर करता है।
  2. यदि कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब हो, कंपनी बंद हो जाए, या कंपनी द्वारा किया जा रहा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए।
  3. यदि कर्मचारी ने 5 साल की नौकरी पूरी कर ली हो।
  4. यदि कर्मचारी 5 साल से कम की नौकरी पर भी ₹50,000 से कम की PF राशि निकालता है।
  5. यदि कर्मचारी की कुल आय टैक्स की सीमा में नहीं आती और वह Form 15G (60 साल से कम उम्र वालों के लिए) या Form 15H (60 साल से अधिक उम्र वालों के लिए) जमा करता है।

Form 15G और 15H क्या होते हैं?

फॉर्म 15G और फॉर्म 15H यह पुष्टि करते हैं कि कर्मचारी की वार्षिक आय टैक्स की सीमा में नहीं है। Form 15G 60 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है, जबकि Form 15H 60 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है।

कटे हुए TDS को पुनः प्राप्त करें

यदि आपने Form 15G या 15H जमा नहीं किया और आपके PF से TDS काट लिया गया है, तो आप इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको वित्तीय वर्ष के अंत में Income Tax Return (ITR) भरना होगा। इसमें PF withdrawal को आपके वेतन के रूप में दिखाना होगा। अगर आपकी आय टैक्स योग्य नहीं होगी, तो आपका TDS वापस कर दिया जाएगा।

संबंधित खबर EPF, PPF और NPS: जानिए इनके बीच का अंतर और लाभ

EPF, PPF और NPS: जानिए इनके बीच का अंतर और लाभ

PF निकालने के नियम

PF निकालने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए:

  1. 5 साल से कम की नौकरी पूरी करने पर ₹50,000 से अधिक की राशि निकालने पर 10% TDS काटा जाता है।
  2. 5 साल या उससे अधिक की नौकरी पूरी करने पर या कुछ विशेष परिस्थितियों में TDS नहीं काटा जाता है।
  3. Form 15G या 15H भरकर TDS कटने से बचा जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहां आपको PF निकालने के नियमों और शर्तों की विस्तृत जानकारी मिलेगी।

संबंधित खबर PF Withdrawal Online: अपना पीएफ ऑनलाइन कैसे निकालें, पूरा प्रोसेस जानें

PF Withdrawal Online: अपना पीएफ ऑनलाइन कैसे निकालें, पूरा प्रोसेस जानें

Leave a Comment

WhatsApp Subscribe Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp