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Caste Certificate Rajasthan: ऐसे बनायें राजस्थान जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन

राजस्थान जाति प्रमाण पत्र :- कास्ट सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज होता है, राज्य के जो लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है। वो ई - मित्र पोर्टल की सहायता से ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कर सकते है।

Caste Certificate Rajasthan – यदि आप राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है, और आपने अपना राजस्थान जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। तो आप घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी कार्यो को बहुत ही सरल बना दिया है। राज्य के जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक से सम्बन्धित है।

वो ऑनलाइन पोर्टल ई – मित्र राजस्थान गवरमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर जस्थान जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

राजस्थान जाति प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, यह एक सरकारी दस्तावेज होता है। जो राज्य के तहसील या एसडीएम के द्वारा जारी किये जाते है।

जाति प्रमाण पत्र से किसी भी व्यक्ति विशेष के जाति, वर्ग, समुदाय या समूह का सही पता चलता है। क्यूंकि जाति प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति की जाति का प्रमाण सत्यापित करता है।

इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता बहुत सी जगह होती है, जैसे – सरकारी नौकरी में आवेदन करते समय इससे अभ्यर्थी को केंद्र सरकार की तरफ से छूट मिलती है, और एड्मिशन लेने में तथा छात्रवृति प्राप्त करने में भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

राजस्थान राज्य के जो लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। सरकार के द्वारा जारी इस पोर्टल का लाभ SC, ST और OBC जाति के लोग उठा सकते है।

राजस्थान जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता

  • जाति प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए होता है।
  • सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र के होने से आरक्षण मिलता है।
  • स्कूल, कॉलेज में एड्मिशन लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, और सरकारी छात्रवृति का लाभ लेने के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है, उन दस्तावेजों की सूची यहाँ पर नीचे दी गयी है।

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • भामाशाह आईडी
  • फ़ोन नंबर
  • एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट
  • 20 से 25 साल पुराना बिजली बिल
  • घर के खतौनी, खसरा
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • स्वघोषणा पत्र

राजस्थान जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Caste Certificate Rajasthan: ऐसे बनायें राजस्थान जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन

स्टेप – 1

स्टेप – 2

  • अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज ओपन हो गया है।
  • होमपेज पर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें।
  • यदि आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें उसके बाद लॉगिन करें।
  • अब अपना यूजरनाम और पासवर्ड दर्ज करें।
  • और लॉगिन के बटन पर क्लिक करें।

स्टेप – 3

  • अब आपके सामने Rajasthan Single Sign On ( SSO ) का पेज ओपन हो जाएगा।
  • आपको इस पेज में ई – मित्रा का विकल्प मिलेगा।
  • इसके बाद Services के विकल्प पर क्लिक करें, और Available Services पर क्लिक करें और Application पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा।
  • दूसरे पेज में कौन सी जाति का प्रमाण पत्र बनवाना है, उस विकल्प पर पर क्लिक करें।

स्टेप – 4

  • अब अपनी भामाशाह आईडी, आधार आईडी, ई – मित्र पंजीकरण आईडी में से किसी एक को दर्ज करें और आगे बढ़ें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर Caste Certificate Rajasthan फॉर्म ओपन हो जाएगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गयी जानकारी को दर्ज करें।
  • ध्यान दे की जानकारी सही हो।
  • मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटो अपलोड करें।
  • और अंत में फॉर्म को सबमिट करें, और उसके बाद शुल्क का भुगतान करें।
  • अंत में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा।
  • इस प्रकार से राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

5. Rajasthan Caste Certificate ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाने के लिए उम्मीदवार को अपने किसी निजी तहसील कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां से आवेदनकर्ता को जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना है।
  • आवेदनकर्ता यह फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकता है।
  • उसके बाद फॉर्म में मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना है।
  • इसके साथ में आवेदन पत्र में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज की फोटो स्टेट अटैच करें।
  • और फॉर्म को अब वही कार्यालय में जमा कर दें, जहाँ से फॉर्म लिया था।
  • कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारीयों के द्वारा फॉर्म का सत्यापन होगा।
  • उसके बाद एसडीएम के द्वारा जाति प्रमाण पत्र पर मोहर लगायी जाएगी।
  • और 15 से 20 दिन के अंदर उम्मीदवार को उसका जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र >>> यहाँ क्लिक करें
अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण पत्र >>> यहाँ क्लिक करें
अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र >>> यहाँ क्लिक करें

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