Income Tax: अगर आपने भी की है ये गलती, तो इनकम टेक्स से मिल सकता है नोटिस, जाने विस्तार से

आयकर विभाग को बैंक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, म्यूचुअल फंड के पास कोई बड़े कैश ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे उसकी जानकारी देनी पड़ती है। ऐसे यदि आप डिजिटल के बजाय कैश ट्रांजैक्शन अधिक करते हैं तो और उसकी जानकारी नहीं देते तो आप ग़लती कर रहे हैं जिसके लिए आपको नोटिस भी जारी हो सकता है।

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Reported by Sheetal

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Income Tax: अगर आप भी हर महीने टैक्स भरते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही काम की है। टैक्स भरने की आखिरी तारीख सप्ताह पहले ही गुज़र चुकी है और अब आयकर विभाग में असेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है, जिसमे गलत तरीके से आईटीआर भरने वाले करदाताओं को विभाग की और से नोटिस जारी किया जा रहा है।

आपको बता दें सरकार आपकी सभी वित्तीय लेन-देन पर नजर रखती है, ऐसे में यदि आप एक लिमिट से अधिक लेन-देन करते हैं तो आपकी एक गलती की वजह से आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है।

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ऐसे जारी हो सकता है आपको इनकम टेक्स का नोटिस

जैसा की अक्सर टैक्स भरने वाले लोगों को लगता है की टैक्स भरने के बाद उनका काम पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है कई बार टैक्स भरने वाले लोगों को भी कुछ कारणों के चलते उनके पास नोटिस आ सकता है।

दरअसल आयकर विभाग को बैंक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, म्यूचुअल फंड के पास कोई बड़े कैश ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे उसकी जानकारी देनी पड़ती है। ऐसे यदि आप डिजिटल के बजाय कैश ट्रांजैक्शन अधिक करते हैं तो और उसकी जानकारी नहीं देते तो आप ग़लती कर रहे हैं जिसके लिए आपको नोटिस भी जारी हो सकता है।

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जाने इन ट्रांजेक्शन पर मिल सकता है नोटिस

कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके कारण आपको आयकर विभाग नोटिस जारी कर सकता है, उनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट – जैसा की हम सभी क्रेडिट कार्ड का उपयोग वित्तीय ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, जिसके लिए उसका बिल जमा करना आवश्यक होता है। ऐसे में यदि आप क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में जमा करते हैं, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसके लिए यदि आप एक बार में एक लाख रूपये से अधिक क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है, वहीं एक वित्त वर्ष में 10 लाख रूपये से अधिक का क्रेडिट बिल भुगतान डिजिटल के बजाय कैश में करने पर भी आपको उसकी जानकारी देनी होती है।
  • संपत्ति की खरीद – यदि आप तीस लाख रूपये से अधिक वैल्यू की संपत्ति कैश में खरीदते या बेचते हैं तो आपको आपको इसकी भी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है और इस कैश के जानकारी विभाग आपसे ले सकता है।
  • म्यूचुअल फंड और शेयर की खरीद – यदि आप शेयर बाजार में निवेश या म्यूचुअल फंड, बांड या डिबेंचर में बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए की एक वित्त वर्ष में यदि आप इनमें दस लाख रूपये से अधिक का निवेश करने पर आपको आयकर विभाग का नोटिस जारी किया जा सकता है।
  • खाते में कैश जमा न करना – यदि आप एफडी के लिए दस लाख रूपये या इससे अधिक का कैश जमा करते हैं, तो विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। उसी तरह यदि आप ऑनलाइन की जगह कैश के माध्यम से अपने बैंक में अकाउंट में दस लाख रूपये से अधिक रकम जमा करते हैं तो ऐसे में भी विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है, इसके लिए विभाग को आपके लेन-देन की जानकारी हो सके इसलिए आप ऑनलाइन माध्यम से ही पैसे जमा करें।

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