हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बुजुर्गो के लिए हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना चलायी जा रही है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गो को प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी। यह योजना राज्य स्तर पर लागू की गयी है। योजना के अंतर्गत जिन बुजुर्ग नागरिको की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और वह अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है वह नागरिक HR old age pension के लिए आवेदन कर सकते है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य की बुजुर्ग महिला और पुरुष दोनों ही पात्र होंगे। यदि अपने हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया हुआ है और आप अपना नाम HR old age pension list में देखना चाहते हो तो उसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है :-
HR old age pension list
जिन वरिष्ठ नागरिको के पास अपना बुढ़ापा जीवन व्यतीत करने के लिए आय के निश्चित साधन उपलब्ध नहीं होते उन नागरिको के लिए सरकार द्वारा ये योजना चलायी जा रही है। अपने जीवन की मूलभूत आवशयकताओ की पूर्ति करने के लिए राज्य के सभी जरूरतमंद नागरिक हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन में आवेदन कर सकते है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिक के जीवन के अंतिम पड़ाव में उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करना है ताकि वे अपना जीवन बिना किसी आर्थिक परेशानी के व्यतीत कर सके। योजना के तहत प्रत्येक माह 2250 रूपए लाभराशि लाभार्थी नागरिको के बैंक अकाउंट में लाभ राशि डाल दी जाती है।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट ऐसे चेक करें
HR old age pension list चेक करने की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है :-
- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए सर्वप्रथम आपको Department of Social Justice and Empowerment Government of Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको लाभपात्रों की सूची देखे/View List Of Beneficiaries के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा वहाँ आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी है।
- जिसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड भर कर लाभपात्रों की सूची देखे/View Beneficiary List पर क्लिक करे।
- अब आपके सामने HR old age pension list खुल कर आ जाएगी।
- इस प्रकार आप अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते है।
आधार कार्ड/पेंशन आई.डी./खाता संख्या से पेंशन का विवरण ऐसे देखे
यदि आप आधार, पेंशन आईडी या खाता संख्या के माध्यम से अपनी पेंशन का विवरण देखना चाहते है तो उसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है :-
- सर्वप्रथम आपको Department of Social Justice and Empowerment Government of Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आधार/पेंशन आई.डी./खाता से पेंशन विवरण देखे पर क्लिक करे।
- जिसके बाद आप तीनो में से जिस माध्यम से पेंशन विवरण देखना चाहते हो उस पर क्लिक करे।
- आप अपनी आईडी संख्या और सिक्योरिटी कोड दर्ज करे
- अब विवरण देखे/View Details पर क्लिक कर दे।
- अब आपके सामने सम्बंधित सभी डिटेल्स खुल कर आ जाएगी।
HR old age pension list में हरियाणा के सभी जरूरतमंद वृद्ध नागरिको के नाम होता है जो हरियाणा राज्य की वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर चुके है। HR old age pension list के माध्यम से आवेदक या लाभपात्र व्यक्ति हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि से संबंधित जानकारी ले सकता है।