नौकरी छोड़ने के बाद PF कब और कैसे निकालें ? जानें पूरी जानकारी

EPFO द्वारा प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए EPF योजना चलाई जाती है। नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा पीएफ निकाला जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में यह समयावधि लागू नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद कभी भी पीएफ निकाला जा सकता है। नौकरी के दौरान भी एडवांस पीएफ निकाला जा सकता है।

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Reported by Sheetal

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नौकरी छोड़ने के बाद PF कब और कैसे निकालें ? जानें पूरी जानकारी
withdraw PF after leaving job

EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। इसके तहत, हर महीने कर्मचारी के वेतन से 12% धनराशि EPF अकाउंट में जमा की जाती है और इतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा भी दी जाती है। इसमें से कुछ हिस्सा EPS (Employees’ Pension Scheme) में जमा होता है, जिससे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। आइए जानें कि नौकरी छोड़ने के बाद आप कब और कैसे अपना पीएफ निकाल सकते हैं।

नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ कैसे निकालें?

अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं, चाहे इस्तीफा देकर या निकाले जाने पर, तो आप 2 महीने बाद अपना पूरा पीएफ निकाल सकते हैं, बशर्ते आप लगातार 2 महीने से बेरोजगार हों। इसके लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।

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विशेष परिस्थितियाँ

  1. यदि किसी महिला कर्मचारी की शादी हो जाए और उसे स्थानांतरित होना पड़े, तो 2 महीने की अनिवार्यता नहीं रहती है।
  2. यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद हमेशा के लिए विदेश में बसने जा रहे हैं, तो वे तुरंत पीएफ प्राप्त कर सकते हैं।

रिटायरमेंट के बाद PF

रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी कभी भी अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं:

  1. यदि कर्मचारी UAN पोर्टल के माध्यम से PF निकालने का आवेदन करते हैं, तो उनका पीएफ 7 कार्य दिवसों में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए UAN नंबर एक्टिवेट होना चाहिए और KYC दस्तावेज पूरे होने चाहिए।
  2. यदि कर्मचारी अपने नजदीकी पीएफ कार्यालय में जाकर आवेदन करते हैं, तो 2 हफ्तों में उनका पैसा ट्रांसफर हो जाता है।
  3. एडवांस PF के लिए आवेदन करने पर 3 से 7 कार्य दिवसों के बीच पैसा ट्रांसफर हो जाता है।
  4. यदि आवेदन के बाद क्लेम नहीं होता है, तो कर्मचारी EPFO के शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। EPFO ने सभी कार्यालयों के लिए यह नियम बनाया है कि किसी भी क्लेम का निवारण 20 दिन के भीतर होना चाहिए।

5 साल की नौकरी के बाद एडवांस PF

नौकरी के दौरान भी आप निम्न उद्देश्यों के लिए अपने PF का कुछ प्रतिशत निकाल सकते हैं:

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उद्देश्यकितनी राशि निकाली जा सकती हैसमयावधि
होम लोन भुगतानEPF अकाउंट में जमा कुल राशि का 90%10 साल की नौकरी के बाद
घर बनाने/जमीन खरीदने के लिएमासिक वेतन का 24 गुना5 साल की नौकरी के बाद
घर खरीदने/बनाने के लिएमासिक वेतन का 36 गुना5 साल की नौकरी के बाद
घर की मरम्मत के लिएमासिक वेतन का 12 गुना5 साल की नौकरी के बाद
शिक्षा या शादी के लिएकर्मचारी के हिस्से का 50%7 साल की नौकरी के बाद
मेडिकल इमरजेंसी मेंपीएफ बैलेंस का 75%तुरंत
रिटायरमेंट से 2 साल पहलेEPF अकाउंट में जमा कुल राशि का 90%58 साल की उम्र के बाद

पीएफ निकालने के लिए फॉर्म

PF निकालने के लिए आपको निम्न फॉर्म भरने होते हैं:

  1. Form 19: रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर पूरी राशि निकालने के लिए।
  2. Form 31: एडवांस पीएफ निकालने के लिए।
  3. Form 10C: 10 साल से कम नौकरी करने पर पेंशन अकाउंट की राशि निकालने के लिए।

EPFO की योजनाएं कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। नौकरी के दौरान और रिटायरमेंट के बाद, दोनों समय में पीएफ निकालने के नियम और प्रक्रियाएं जानना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलती है बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी मदद मिलती है।

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