PF का क्लेम फॉर्म 10 C क्या होता है? पेंशन के लिए कैसे भरा जाता है? जानें

हमारे देश के EPF विभाग के नियमानुसार प्रत्येक माह में PF खाता धारक कर्मचारियों के मूल वेतन में से 12 फीसदी भाग जमा होता है। कर्मचारी के वेतन में से इतना ही अंशदान रहता है और इस भाग में से 8.33 फ़ीसदी राशि को पेंशन फण्ड में डालते है। बाकी की बची रह गई राशि ... Read more

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Reported by Sheetal

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हमारे देश के EPF विभाग के नियमानुसार प्रत्येक माह में PF खाता धारक कर्मचारियों के मूल वेतन में से 12 फीसदी भाग जमा होता है। कर्मचारी के वेतन में से इतना ही अंशदान रहता है और इस भाग में से 8.33 फ़ीसदी राशि को पेंशन फण्ड में डालते है। बाकी की बची रह गई राशि को PF अकाउंट में डाला जाता है।

PF खाते के माध्यम से समय के साथ ही कर्मचारी की बड़ी सेविंग हो जाती है। इस धनराशि में से आंशिक एवं पूर्ण रकम को EPF के बनाए नियमानुसार ही निकलना होता है। इस प्रकार से मिली राशि से कर्मचारी को मदद मिलती है। वैसे सामान्य स्थिति में EPF में वर्षों से जमा होने वाला धन सेवानिवृति के समय पेंशन के रूप में मिलेगा।

यदि कर्मचारी की जॉब 10 वर्ष से कम ही टाइम की रही है तो EPS में जमा राशि को फुल एन्ड फाइनल स्टेटमेंट करने के दौरान एक साथ ही निकाल सकते है। वही 10 वर्षों से अधिक का समय जॉब में होने पर ये राशि पेंशन के रूप में ही मिलेगी। यह ध्यान देने वाली बात है की PF राशि एवं पेंशन के पैसे को पाने में कर्मचारी को अपनी आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न फॉर्म भरने होते है।

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फॉर्म 10 C

जिस भी PF खाता धारक कर्मचारी की जॉब का समय 10 वर्ष से कम है तो वो अपने EPS का फुल एन्ड फाइनल स्टेटमेंट निकालने के दौरान ही EPS में जमा धनराशि को एकमुश्त ही निकासी कर सकेगा। इस काम में उसको फॉर्म 10 C भरने की जरूरत होगी।

इसी फॉर्म का प्रयोग कर्मचारी अपनी पेंशन योजना प्रमाण-पत्र पाने में भी कर सकेगा। यह प्रमाण-पत्र से PF बैलेंस को एक कम्पनी से अन्य कम्पनी में भेजने का काम हो सकेगा।

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फॉर्म 10 C के लिए जरूरी पात्रता

पात्रता – 1

  • कर्मचारी ने 10 साल की नौकरी से पूर्व में ही जॉब छोड़ी हो।
  • कर्मचारी ने 10 सालो की अवधि की जॉब से पहले ही 58 साल की उम्र पा ली है।

पात्रता – 2

  • कर्मचारी ने जॉब छोड़ने से पूर्व 10 सालो का सेवाकाल पूर्ण किया है किन्तु फॉर्म जमा करते समय पर 50 साल की उम्र नहीं पाई है।
  • वो कर्मचारी जोकि 50 से 58 साल आयु का जो किन्तु कम पेंशन के लिए राजी न हो।

पात्रता – 3

मृत कर्मचारी के पारिवारिक सदस्य/ नामांकित/ कानूनन उत्तराधिकारी, जिसका देहांत 58 साल की उम्र के बाद हुआ हो किन्तु 10 सालो की सेवा पूर्ण न की हो।

फॉर्म 10 C में माँगे जाने वाली डिटेल्स

  • कर्मचारी का नाम
  • UAN/ पेंशन संख्या
  • आधार नम्बर
  • पिता/ पति का नाम
  • जन्मतिथि
  • कम्पनी से जुड़ने एवं छोड़ने की तारीख
  • पैनकार्ड संख्या
  • जॉब छोड़ने के कारण
  • बैंक खाते के डिटेल्स
  • पूरा पोस्टल पता

यह भी पढ़ें :- PF निकालने के लिए फॉर्म 15 G कैसे भरें? कब और क्यों जरूरी होता है?

फॉर्म 10 C को ऑनलाइन भरना

  • सबसे पहले अपने UAN नम्बर एवं पासवर्ड की मदद से EPF पोर्टल पर लॉगिन हो लें।
  • अगले पेज में आपने “OnlineServices’ मेन्यू के अंतर्गत “Claim (Form 31, 19 and 10C)” विकल्प चुनना है।
  • अब अपने बैंक खाते के आखिरी चार नम्बर को दर्ज़ करके “Verify” विकल्प चुने।
  • “Certificate of Undertaking” लिंक पर क्लिक करने के बाद नीच “Yes” बटन दबा दें।
  • नए पेज में “I want to apply for” टैब के अंतर्गत “Only Pension Withdrawal (Form 10C)” लिंक को चुन लें।
  • अगले पेज में अपने पूरे पते को देकर “Get आधार OTP” विकल्प चुने लें।
  • आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, इसको दर्ज़ करके “Validate OTP and Submit Claim Form” बटन को दबा दें।
  • इसके बाद आपके पेंशन क्लेम फॉर्म को जमा करने के बाद EPFO की तरफ से सत्यापन के पश्चात ही अपने बैंक खाते में फण्ड को पा सकेंगे।

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