जो भी लोग जॉब करते है और उनका PF खाते में अंशदान भी जा रहा है तो ऐसे लोगों को PF खाते से पैसे की निकासी से जुड़े 15G फॉर्म की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यह फॉर्म TDS की कटौती को रोकने में इस्तेमाल होता है। जो भी EPF खाता धारक है और अपनी जॉब के 5 वर्षों के अंदर ही 50,000 रुपए से अधिक की राशि को निकलते है तो उनको TDS देना होगा।
PF से अधिक राशि की निकासी पर होने वाली TDS कटौती की रोकथाम के लिए ही फॉर्म 15-G भरना होता है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने की प्रक्रिया और इसको भरने के बारे में सही जानकारी लेनी जरूरी है।
फॉर्म 15 G में क्या होता है?
यह फॉर्म एक प्रकार का घोषणा-पत्र ही होता है और इस पर लिखा रहता है कि इस व्यक्ति की सालाना आय कर देने योग्य नहीं है। इस वजह से इस व्यक्ति की PF राशि पर TDS नहीं कटेगा। यह फॉर्म उन सभी लोगों के लिए भी होता है जो कि 60 वर्ष की आयु सीमा से कम है। यदि व्यक्ति की आयु 60 सालो से अधिक हो तो फॉर्म 15 H भरते है।
फॉर्म 15 G में जरूरी पात्रता
PF खाते से पैसे की निकासी में लगने वाले TDS को कम करने में यह फॉर्म काफी अहम होता है। लेकिन यह भी ध्यान रखे कि इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ खास शर्तें एवं गलत जानकारी देने पर जुर्माने/ जेल के भी प्रावधान है। फॉर्म 15 G को लेकर
- वे ही पीएफ खाताधारक की फॉर्म को भरे जिनकी कम्पनी/ फर्म इसको नहीं भर सकती हो।
- आवेदक भारत की नागरिकता रखता हो एवं हिंदी-अविभाजित परिवार का सदस्य हो।
- इस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और 60 वर्ष से कम हो।
- एक वित्त वर्ष में पीएफ की शेष राशि में से निकले जाने वाली रकम समेत व्यक्ति की कुल इनकम के ऊपर गणना हुई टैक्स राशि जीरो हो।
- फॉर्म में दी जाने वाले डिटेल्स सच एवं प्रमाणित होनी जरूरी है।
फॉर्म 15 G को डाउनलोड करना जाने
- सबसे पहले EPFO के ऑनलाइन पोर्टल unifiedportal को ओपन कर लें।
- वेबसाइट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाओं” चुनकर “ऑनलाइन क्लेम” में जाकर मांगे गए डिटेल्स दें।
- अपने मोबाइल के अंतिम 4 डिजिट को वेरिफाई करने पर PF निकासी फॉर्म मिलेगा।
- इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए “अपलोड फॉर्म 15 G” विकल्प को चुने।
- फॉर्म के पहले भाग को भरे एवं इसको pdf में कन्वर्ट कर लें।
- अपने ऑनलाइन क्लेम में इस pdf फॉर्म को अपलोड करना है।
ऑनलाइन फॉर्म भरना जाने
- इस भरे हुए फॉर्म को UAN unified पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर लें।
- इसके बाद मेन्यू में Online Services को चुनकर मिली मेन्यू में क्लेम फॉर्म को चुने।
- स्क्रीन पर अपने खाते के विवरण देखे। यहाँ पर बॉक्स में वो बैंक खाता डाले जो की पीएफ लिंक हो।
- स्क्रीन पर एक घोषणा-पत्र मिलेगा जिसके नीचे “Yes” विकल्प चुने
- “Proceed For Online Claim” बटन को चुनने अपने ईपीएफ क्लेम के प्रकार को चुने।
- यहाँ पर तीन विकल्प एक विकल्प चुने।
- अपने विकल्प को चुनने के बाद कुछ ऑप्शन मिलेंगे इनमे से पहले विकल्प “Upload Form 15 G” को चुने।
- इसके बाद “Choose File” विकल्प को चुने।
- अपने डिवाइस में इस फॉर्म 15 G को सेव करें और वहाँ से Online EPF Claim Form सहित अपलोड कर लें
- इस फॉर्म को अपलोड करने के बाद आपने अपने पते, बैंक खाते के चेक अथवा पास बुक की स्कैन इमेज अपलोड की है।
यह भी पढ़ें : PF का पैसा ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर करें
गलत जानकारी पर जुर्माना होगा
यदि आवेदक कर देने योग्य है और इस फॉर्म से TDS से बचने की कोशिशें करने के लिए गलत आय की जानकारी देता हो तो आयकर एक्ट की धारा 277 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही के प्रावधान है। जुर्माने के साथ ही कारावास भी हो सकती है।