EPF खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव: जानें नई सुविधाएं और उनके फायदे

ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें ऑटो-सेटलमेंट, मल्टी-लोकेशन क्लेम सेटलमेंट और आधार सीडिंग के बिना डेथ क्लेम की प्रक्रिया शामिल है। इन बदलावों से पीएफ अकाउंट होल्डर्स को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और उनके दावों की प्रक्रिया तेज़ और सरल होगी।

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Reported by Sheetal

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EPF खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव: जानें नई सुविधाएं और उनके फायदे
Big change in EPF rules

यदि आप EPF Account Holders हैं, तो हाल ही में EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा PF अकाउंट नियमों में किए गए बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन बदलावों में ऑटो-सेटलमेंट, मल्टी-लोकेशन क्लेम सेटलमेंट और मृत्यु दावों में तेजी शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, EPFO की तरफ से किए गए इन बदलावों से बड़ी संख्या में पीएफ अकाउंट होल्डर्स को सुविधा होगी। आइए, यहां इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं।

ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा

EPFO ने नियम 68B (आवास) और नियम 68K (शिक्षा और विवाह) के तहत ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है। इसका मतलब है कि अब 1,00,000 रुपये तक का कोई भी दावा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद ही प्रोसेस हो जाएगा। इस नए नियम से आपको कम कागजी कार्रवाई और कम समय में अपने दावे की प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी।

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मल्टी-लोकेशन क्लेम सेटलमेंट

ईपीएफओ ने तय समय सीमा के भीतर ईपीएफ दावा निपटान प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए मल्टी-लोकेशन सेटलमेंट के लिए एक लिंक ऑफिस सेटअप शुरू किया है। इस सुविधा से देश भर में क्लेम के निपटान में तेजी लाने में मदद मिलेगी और मौजूदा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र संरचना और उत्पादकता में सुधार होगा। इससे आपके दावे की प्रक्रिया और भी तेज़ और सरल हो जाएगी।

आधार सीडिंग के बिना EPF death claim

EPFO ने आधार की जानकारी के अभाव में मृत्यु दावों (डेथ क्लेम) की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आधार को सीडिंग के बिना भौतिक दावों की अनुमति दी है। हालांकि, यह एक अस्थायी उपाय है, जिसके लिए ओआईसी से उचित अनुमोदन की आवश्यकता है। यह निर्देश सिर्फ उन मामलों में लागू होंगे जहां मृतक सदस्य का डिटेल यूएएन में सही है लेकिन आधार डेटाबेस में गलत है। इससे दावेदारों को बिना आधार के भी अपने दावे को प्रोसेस करने में मदद मिलेगी।

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चेक लीफ के अनिवार्य अपलोड पर छूट

हाल ही में ईपीएफओ ने कुछ मामलों के लिए चेक लीफ इमेज या सत्यापित बैंक पासबुक अपलोड करने के जरूरी नियम में छूट दे दी है। इस कदम से ऑनलाइन क्लेम का निपटान तेजी से होगा और समय पर तस्वीरें जमा न होने के चलते खारिज किए जाने वाले क्लेम की संख्या में भी कमी आएगी। यह छूट सिर्फ कुछ पात्र मामलों के लिए ही प्रदान की जाएगी, जिनमें संबंधित बैंक/NPCI द्वारा बैंक केवाईसी का ऑनलाइन सत्यापन, डीएससी का उपयोग करके नियोक्ता द्वारा बैंक केवाईसी का सत्यापन, UIDAI द्वारा सत्यापित आधार संख्या और अन्य सत्यापन शामिल हैं।

इन बदलावों का फायदा कैसे उठाएं?

इन सभी बदलावों से अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

  1. सुनिश्चित करें कि आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आधार, बैंक डिटेल्स, आदि सही और अपडेटेड हों।
  2. ईपीएफओ की ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके अपने दावे को फाइल करें। इससे प्रक्रिया तेज़ और सरल हो जाएगी।
  3. अगर आप चेक लीफ या बैंक पासबुक अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास वैकल्पिक दस्तावेज तैयार हों।

ईपीएफओ के ये नए बदलाव आपके पीएफ दावों की प्रक्रिया को न सिर्फ तेज़ और सरल बनाएंगे, बल्कि इससे आपको बेहतर सेवाएं भी मिलेंगी। अगर आप एक ईपीएफ अकाउंट होल्डर हैं, तो इन बदलावों के बारे में जानना और उन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ आपके समय की बचत होगी, बल्कि आपके दावों की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से पूरी होगी।

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