कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना शुरू की है, जिसका नाम EPS-1995 (Employees’ Pension Scheme 1995) है। यह योजना रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का स्रोत प्रदान करती है और आर्थिक कठिनाइयों में फंसे परिवारों को सहारा देती है। इस लेख में हम जानेंगे कि EPS-1995 योजना के तहत कितने प्रकार की पेंशन दी जाती हैं, उनके लाभ और कौन-कौन इसका लाभ उठा सकता है।
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— EPFO (@socialepfo) May 21, 2024
1. सुपर एनुवेशन या वृद्धावस्था पेंशन
सुपर एनुवेशन या वृद्धावस्था पेंशन उन सदस्यों के लिए है जिन्होंने 10 साल की सदस्यता पूरी कर ली है और 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इस पेंशन का लाभ सदस्य को अगले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है, चाहे उसकी सेवा समाप्त हो गई हो। यह पेंशन योजना सदस्य को उसकी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
2. पूर्व पेंशन
पूर्व पेंशन उन सदस्यों के लिए है जिन्होंने 10 साल की सदस्यता पूरी कर ली है और फिर नौकरी छोड़ दी है, और किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहे हैं, जहां EPF अधिनियम लागू है। वे 50 साल की आयु पूरी करने के बाद पूर्व पेंशन ले सकते हैं। अगर वे 58 साल की आयु तक इंतजार करते हैं, तो उन्हें पूर्ण पेंशन मिलेगी।
पूर्व पेंशन का कैलकुलेशन
यदि आप 58 साल की आयु से पहले पेंशन लेते हैं, तो प्रति वर्ष 4% की कटौती होगी।
आयु (वर्ष) | पेंशन राशि (रुपये) |
---|---|
58 | 10,000 |
57 | 9,600 |
56 | 9,216 |
3. विकलांगता पेंशन
यदि कोई सदस्य विकलांगता के कारण नौकरी छोड़ देता है, तो उसे विकलांगता पेंशन मिल सकती है। इसके लिए न्यूनतम सदस्यता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक महीने का अंशदान अनिवार्य है। यह पेंशन विकलांगता की स्थिति में सदस्य को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
4. पत्नी और दो बच्चों को पेंशन
यदि किसी सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी और दो बच्चों को पेंशन मिलती है। यदि दो से अधिक बच्चे हैं, तो पहले दो बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक पेंशन मिलती है, और जैसे ही बड़े बेटे की उम्र 25 साल हो जाती है, तीसरे बच्चे की पेंशन शुरू हो जाती है।
विशेष स्थिति: यदि कोई बच्चा विकलांग है, तो उसे जीवनभर पेंशन मिलेगी।
5. अनाथ पेंशन
EPS-1995 के तहत यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी भी जीवित नहीं है, तो उनके दो बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक पेंशन दी जाती है। यह पेंशन योजना अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
6. नामांकित पेंशन
यह पेंशन उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे सदस्य ने नामांकित किया है। नामांकन तभी संभव है जब सदस्य के परिवार में कोई जीवित न हो। परिवार का मतलब पत्नी और बच्चे हैं। यह पेंशन योजना उन लोगों को सहायता देती है जिन्हें सदस्य ने अपने परिवार के सदस्य के रूप में नामांकित किया है।
7. माता-पिता पेंशन
यदि पेंशनर अविवाहित है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और सदस्य ने किसी को नामांकित नहीं किया है, तो उसके माता-पिता को पेंशन मिलती है। पिता के न होने पर यह पेंशन माता को जारी की जाती है। यह योजना वृद्ध माता-पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
EPS-1995 के तहत पेंशन का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होता है। आप इसे EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से भर सकते हैं।
EPS-1995 योजना कई तरह की पेंशन सुविधाएँ प्रदान करती है जो सदस्यों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सहारा बनती है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, पूर्व पेंशन हो, विकलांगता पेंशन हो, या अन्य प्रकार की पेंशन, यह योजना सभी जरूरतों को पूरा करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।