Old vs New Pension Scheme: पुरानी और नई पेंशन स्कीम में है क्या अंतर, कौन है ज्यादा बेस्ट, पढ़ें

सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को New Pension Scheme से Old Pension Scheme में ला सकते है। जिसमे उन कर्मचारियों को शामिल किया जायेगा, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किये गए थे।

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Reported by Sheetal

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Old vs New Pension Scheme :- उत्तर प्रदेश के चुनाव से पुरानी पेंशन योजना को फिर से जोर मिला है। पुराणी पेंशन योजना हाल में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। वही केंद्रीय कर्मचारियों को भी इंतज़ार और उम्मीद है कि सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को New Pension Scheme से Old Pension Scheme में ला सकते है। जिसमे उन कर्मचारियों को शामिल किया जायेगा, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किये गए थे। तो आइये हम आपको बताते है Old vs New Pension Scheme में क्या अंतर है और कौन ज्यादा बेस्ट है :-

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Old vs New Pension Scheme

अप्रैल 2005 के पश्चायत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी (Atal Bihari Bajpayee) की केंद्र सरकार ने रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बंद करके नई पेंशन योजना (NPS) लागू की थी। केंद्र सरकार के बाद New Pension Yojana राज्य में भी लागू की गयी। हालाँकि ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं था।

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यूनियन के अनुसार उस समय कर्मचारियों को इतना ज्ञान नहीं हुआ और वे नई पेंशन योजना को समझ नहीं पाए और उनको लगा कि सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद उन्हें नई पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना से अधिक लाभ देगी। लेकिन पिछले कुछ समय से Old vs New Pension Scheme को लेकर विरोध चल रहा है।

पुरानी और नई पेंशन स्कीम में है क्या अंतर, कौन है ज्यादा बेस्ट, पढ़ें

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पुरानी पेंशन योजना में पेंशन में से कोई कटौती नहीं की जाती है।नई पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती की जाती है।
इसमें GPF (General Provident Fund) की सुविधा दी जाती है।इसमें GPF (General Provident Fund) की सुविधा को शामिल नहीं किया जाता।
यह एक सुरक्षित पेंशन योजना थी जिसका भुगतान सरकारी राजस्व के जरिए किया जाता है।यह योजना शेयर बाजार पर आधारित है जिसके आधार पर ही इसका भुगतान किया जाता है।
OPS में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है ।NPS में मेडिकल फैसिलिटी है।
इसमें रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है।इसमें रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है।
Old Pension Scheme में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है।New Pension Scheme में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है।
इसमें रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रूपए तक ग्रेच्युटी मिलती है।इसमें रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है।
इसमें सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली को पेंशन दी जाती थी।इसमें सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली को पेंशन तो मिलती है लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार के पास चले जाते है।
इसमें रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगताइसमें रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसे मिलेंगे, उस पर टैक्स देना होता है।
इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू होता है।इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है।

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