आईटीआर (ITR) क्या होता है ? ITR कौन फाइल कर सकता है, जानें

आईटीआर (ITR) की फुल फॉर्म INCOME TAX RETURN होती है। सालाना आय पर जो टैक्स केंद्रीय सरकार द्वारा हमसे लिया जाता है उस टैक्स को ही इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है।

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Reported by Pankaj Yadav

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आईटीआर (ITR) क्या होता है ? ITR कौन फाइल कर सकता है, जानें

आज के समय में हर व्यक्ति को अपनी आय की जानकारी के बारे में इनकम टैक्स को देनी होती है। क्योंकि सरकार हर व्यक्ति से उसकी आय पर टैक्स आईटीआर (ITR) प्राप्त करती है लेकिन सरकार द्वारा हर व्यक्ति की आय पर टैक्स नहीं लगता केवल कुछ ही लोगो को ही अपनी आय पर टैक्स देना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार इनकम टैक्स भरना होता है, जिसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसको आईटीआर (ITR) कहा जाता है। क्या आप जानते है आईटीआर (ITR) क्या होता है ? ITR कौन फाइल कर सकता है ? तो चलिए जानते है आईटीआर (ITR) के बारे में :-

आईटीआर (ITR) क्या होता है ?

आईटीआर (ITR) की फुल फॉर्म INCOME TAX RETURN होती है। सालाना आय पर जो टैक्स केंद्रीय सरकार द्वारा हमसे लिया जाता है उस टैक्स को ही इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। यह एक प्रकार का फॉर्म होता है जिसमे आपकी आय की समस्त जानकारी भरी होती है। इस टैक्स के द्वारा सरकार को जो धन राशि प्राप्त होती है सरकार उस धनराशि को देश के सुधार के लिए प्रयोग करती है।

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इस फॉर्म में यह भरना होता है कि आपकी एक साल में कितनी कमाई हुई और आपने सरकार को कितना टैक्स दिया। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार इनकम टैक्स भरना होता है। आईटीआर सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है। इनकम टैक्स हर साल भरा जाता है। जिस भी कंपनी या व्यक्ति द्वारा आईटीआर भरा जाता है उसको सरकार द्वारा एक निश्चित समय और तारीख दी जाती है। उस अंतिम तारीख तक ही उनको टैक्स भरना होता है। इनकम टैक्स कई रूपों में हो सकता है जैसे इनकम टैक्स रिटर्न ब्याज, पूँजीगत बेनिफिट, बिजनेस में बेनिफिट, इनकम सैलरी आदि।

ITR कौन फाइल कर सकता है, जानें

इनकम टैक्स हर किसी व्यक्ति को भरने की आवश्यकता नही होती केवल कुछ ही लोगो को ITR भरनी होती है। जिसकी जानकारी निम्नलिखित है :-

  • इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139(1) के अनुसार केवल वह ही व्यक्ति इनकम टैक्स फाइल करेंगे जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से अधिक होती हैं।
  • अगर कोई बूढा व्यक्ति 80 साल का है और अगर उस व्यक्ति की सालाना आय 10 लाख या उससे अधिक है तो उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स फाइल करना होगा।
  • अगर कोई व्यक्ति विदेश में अपना बिज़नेस करता है लेकिन अगर वह भारत का निवासी है तो उस व्यक्ति का भी आईटीआर फाइल करना भी अनिवार्य है।
  • अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहता है लेकिन उस व्यक्ति की कमाई भारत से भी होती है तो उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स फाइल करना अवश्य होता है।
  • भारत में जितनी सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनियां कार्य करती है उन सभी को उनकी सालाना आय के मुताबिक इनकम टैक्स फाइल करना अनिवार्य है।
  • भारत के सभी विद्यालय, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, या फिर इंस्टिट्यूट को भी उनकी सालाना इनकम के अनुसार इनकम टैक्स फाइल करना होता है।
  • यदि किसी व्यक्ति ने वीजा के लिए आवेदन किया है तो उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स फाइल करना आवश्यक होता है।
  • यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा में दो लाख से अधिक का खर्चा करता है तो उस व्यक्ति को भी आईटीआर (ITR) फाइल करनी होगी।

आईटीआर (ITR) से सम्बंधित जानकारी

यदि कोई कंपनी या व्यक्ति सरकार को इनकम टैक्स नहीं देता तो उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कभी कभी सरकार द्वारा इनकम टैक्स भरने की तारीख या फिर इनकम टैक्स भरने का समय भी आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय के अनुसार अधिक टैक्स भर देता है तो उस व्यक्ति के कम्प्लेन करने पर आयकर विभाग द्वारा उसको अतिरिक्त वापस कर दिया जाता है।

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