उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल ही में अपने आधार-पैन कार्ड को लिंक करने का प्रयास किया था लेकिन पाया कि उनका पैन निष्क्रिय हो गया है, उनके लिए स्थिति की जांच करने और इसे पुनः सक्रिय करने का एक तरीका है। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि कई पैन निष्क्रिय हो गए हैं, इसलिए आपके पैन-आधार लिंकिंग स्थिति को सत्यापित करना महत्वपूर्ण है।
- एसएमएस के माध्यम से पैन-आधार लिंकिंग स्थिति की जांच करना निम्नलिखित प्रारूप में 567678 या 56161 पर एक टेक्स्ट भेजें:
UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10-अंकीय पैन खाता संख्या>
एक प्रतिक्रिया यह बताएगी कि आपका आधार आपके पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं। यदि लिंक किया गया है, तो एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा। यदि नहीं, तो आपको उनके पृथक्करण की सूचना प्राप्त होगी।
uidai.gov.in वेब पोर्टल से आधार-पैन कार्ड चेक करें लिंक स्टेटस?
- UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं।
- मेनू से, “आधार सेवाएँ” चुनें, फिर “आधार लिंकिंग स्थिति” चुनें।
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और “स्थिति प्राप्त करें” पर क्लिक करें।
- अपना पैन कार्ड नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- अपनी स्थिति देखने के लिए “लिंकिंग स्थिति प्राप्त करें” पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर दिखेगा कि आपका आधार आपके पैन से लिंक है या नहीं।
पैन को री-एक्टिवेट कैसे करें? (How to re-activate Inactive PAN)
निष्क्रिय पैन को पुनः सक्रिय करना अपने पैन को पुनः सक्रिय करने के लिए जुर्माना लगाना आवश्यक है। ऐसे:
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- डैशबोर्ड पर अपनी प्रोफ़ाइल में, ‘लिंक आधार’ चुनें।
- अपना पैन और आधार विवरण दर्ज करें।
- ई-पे टैक्स के माध्यम से ‘भुगतान जारी रखें’ चुनें।
- ओटीपी सत्यापन के लिए अपना पैन और मोबाइल नंबर प्रदान करें।
- ई-पे टैक्स पेज पर, ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
- निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए, भुगतान प्रकार के रूप में ‘Payment as Other Receipts (500)’ चुनें और जारी रखें।
- भुगतान के बाद आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।