सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर चर्चा हो रही है। हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 को भी मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से कर्मचारियों में खुशी की लहर है, खासकर विशेषज्ञ चिकित्सकों में, जिन्हें अब अपनी सेवाएं लंबे समय तक देने का मौका मिलेगा।
कैबिनेट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट उम्र में वृद्धि
उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। इस कदम से राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि बढ़ी
उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय से विशेषज्ञ चिकित्सक अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे, जिससे राज्य में चिकित्सा सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। इस फैसले से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के मिनिस्ट्रियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 को भी मंजूरी मिली है।
वित्त सेवा अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण
कैबिनेट मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त सेवा अधिकारियों को नियुक्ति और प्रमोशन के समय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण सचिवालय सेवा और पीसीएस अधिकारियों के लिए भी आयोजित किए जाएंगे, जो अकादमी में आयोजित होंगे।
कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट की सुविधा
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट की सुविधा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना का पहला चरण भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक से जोड़ा जाएगा, जिससे कर्मचारियों को अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी मिल सकेंगी।
समायोजन के लिए नियमावली
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के मिनिस्ट्रियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 को मंजूरी दी गई है। हालांकि वर्तमान में इन पदों पर नियमित भर्ती नहीं की जा रही है, इसलिए अन्य विभागों या कार्यालयों से सेवा ट्रांसफर के माध्यम से इन पदों पर कर्मियों का समायोजन किया जाएगा।