PAN Aadhar Link: आज पैन और आधार कार्ड हर व्यक्ति के लिए बेहद ही आवश्यक दस्तावेज बन गया है, बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर सरकारी दस्तावेज या योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी पैन और आधार कार्ड की ही जरुरी होती है। ऐसे में सरकार ने पैन से आधार कार्ड को लिंक करवाना जरुरी कर दिया है। जिसकी जानकारी आयकर विभाग ने भी ट्वीट के माध्यम से दी है, इस ट्वीट में आयकर विभाग ने साफ कहा है की आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक ना करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, ऐसे में जितना जल्दी हो सके इसे लिंक कर दें। अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, तो इससे आपको भारी पैनल्टी भी देनी पड़ सकती है।
इस लिए है पैन आधार कार्ड से लिंक जरुरी
आपको बता दें आधार कार्ड पैन से लिंक करना जरुरी कर दिया गया है, ये नियम उन सभी लोगों पर लागू होगा जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे में अगर आप अपना आधार पैन लिंक नहीं करवाते हैं तो यह निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत 10 हजार रूपये तक की पेनेल्टी लगाई जा सकती है, ऐसे में आपका आधार कार्ड पैनकार्ड से लिंक है या नहीं इसकी जानकारी आप आयकर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर भी जाकर ले सकते हैं।
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पैन आधार से लिंक है या नहीं ऐसे करें चेक
पैन आधार से लिंक है या नहीं यह चेक करने के लिए आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट www.incometaxindiaefilling.gov.in पर विजिट करें।
- अब होम पेज को स्क्रॉल करें और आधार स्टेटस लिंक पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा यहाँ आपको आधार और पैन नंबर बॉक्स में भरना होगा।
- अब सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर स्टेटस खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आप चेक कर सकेंगे की आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।
देनी होगी एक हजार रूपये फीस
आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBT) के आदेश अनुसार 30 जून 2023 के बाद आधार और पैन कार्ड को लिंक करने पर हजार रूपये पेनल्टी है। वेबसाइट पर जाकर क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें, इसके बाद आधार और पैन कार्ड नंबर डालकर इसकी पुष्टि करें।
- NSDL की वेबसाइट का लिंक खुलेगा, यहाँ पर पेमेंट के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 प्रोसीड में क्लिक करें।
- टैक्स एप्लीकेबल 0021 और इनकम टैक्स (Other than companies) को चुने।
- अब आपको मोड ऑफ पेमेंट को चुनना होगा, जिसके लिए आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दो विकल्प मिलेंगे।
- अब पैन नंबर को दर्ज करें और जहाँ पर एड्रेस माँगा है उसे भरें, इसके बाद कैप्चा कोड को भरकर आगे प्रोसीड करें।
- प्रोसेड पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर जानकारी दर्ज करें।
- पूरी जानकारी को पढ़ें और Agree ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी होती है तो एडिट पर क्लिक करके उसे ठीक कर लें।
- इसके बाद नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड ऑप्शन चुनने के बाद 1000 रूपये भरें, आपका ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद पीडीएफ मिल जाएगा।