Farmers Electric Bill: इस साल सितंबर-अक्टूबर यानी मानसून में भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, इस मानसून भारी बारिश ने किसानों को बड़ा नुक्सान पहुँचाया है। बता दें ऐसे में किसानों को बिजली बिल जमा करने में छूट दी जा रही है, यह ऐलान महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों को बड़ी राहत देने के लिए किया गया है, जिसके तहत वह किसान जिन्हे भारी बारिश की वजह से नुक्सान झेलना पड़ रहा है, उन्हें बिजली बिल जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह फैसला महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए लिया गया है, जिसका लाभ लाखों किसानों को होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने की घोषणा
महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के किसानों को बिजली बिल से राहत देने के लिए बड़ी घोषणा की है, इसे लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीश ने जानकारी देते हुए बताया की राज्य की बिजली इकाइयों से जुडी एजेंसियां ऐसे किसानों पर बिजली बिल जमा करने के लिए दबाव नहीं डालेंगी, जिन्हे बारिश की वजह से काफी नुक्सान पहुँचा है। इन किसानों को दो महीने का बिजली बिल नहीं जमा करना पडेगा।
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सितंबर-अक्टूबर महीना का नहीं देना होगा बिजली बिल
सरकार के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र में बारिश से प्रभावित लाखों किसानों को सितंबर-अक्टूबर दोनों ही महीने का बिजली बिल नहीं जमा करना पडेगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीश ने जानकारी देते हुए यह भी कहा की – मैंने राज्य की बिजली वित्तरण कंपनी के अधिकारियों को आदेश दिया है की किसानों को बिजली बिल जमा करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। खासकर ऐसे किसानों पर जिनकी फसल भरी बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है, इसके अलावा वह किसान जो बिजली बिल चुकान में सक्षम हैं, उन्हें इसका भुगतान करना होगा, इसके लिए अधिकारियों से यह भी कहा गया है की किसानों से सिर्फ इसी सीजन का बिजली बिल ही वसूला जाए।
नहीं काटा जाएगा कनेक्शन
सरकार ने ऐलान में यह की कहा की जिन किसानों का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है और उनके कनेक्शन काटे जाने की कार्यवाही चल रही है, उन्हें सिर्फ इसी सीजन का बिल जमा करने से बड़ी राहत मिल जाएगी और उनके कनेक्शन नहीं काटे जाएँगे। महाराष्ट्र की बिजली वित्तरण कंपनी MSEDCL के अनुसार, सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों पर ही 8,000 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है, आगे कंपनी ने यह भी कहा की अगर किसान अपने बिल का भुगतान करते हैं तो उन्हें 50 फीसदी की छूट दी जाएगी और इससे सिर्फ 4 हजार करोड़ का भुगतान करना होगा।