उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत ऐसे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा जिनके भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले निकाले गए थे, भले ही उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो। इस फैसले का उद्देश्य उन कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करना है जो नई पेंशन योजना (NPS) के तहत आच्छादित थे, लेकिन पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहते थे।
अभी तक क्या था नियम
राज्य वित्त विभाग ने 28 मार्च 2005 को एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त सभी नए कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर किया जाना था। इस नियम का उद्देश्य पेंशन की नई प्रणाली को लागू करना था जो देशभर में धीरे-धीरे सभी सरकारी सेवाओं में लागू हो रही थी।
पुरानी पेंशन का फायदा देने की माँग
विभिन्न कर्मचारी संगठन और व्यक्तिगत कर्मचारी इस आदेश के खिलाफ लगातार अभ्यावेदन देते रहे थे। उनका तर्क था कि जिन कर्मचारियों की भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले जारी किए गए थे, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, भले ही उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई हो।
केंद्र सरकार ने दिया फायदा
केंद्र सरकार ने भी इसी तरह का एक निर्णय 3 मार्च 2023 को लिया था। इस आदेश में कहा गया था कि केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन 1 जनवरी 2004 के पहले जारी हुए थे और उनकी नियुक्ति बाद में हुई, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश सरकार पर भी इसी तरह का निर्णय लेने का दबाव बढ़ा।
न्यायालयों के निर्णय के बाद राज्य सरकार का फैसला
न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों और केंद्र सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब यह फैसला लिया है कि 28 मार्च 2005 के पहले विज्ञापन के आधार पर भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, भले ही उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो।
इनको मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी, परिषदीय विद्यालयों के कर्मचारी, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, और राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की निधि से किया जाता है, पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
आवश्यक निर्देश
- कर्मचारियों को अपना विकल्प 31 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत करना होगा। यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।
- यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के योग्य हैं, तो आवश्यक आदेश 31 मार्च 2025 तक निर्गत कर दिए जाएंगे।
- जिन कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है, उनके NPS खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे।
- NPS के तहत जमा कर्मचारी अंशदान को सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
- NPS के तहत जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा।
- जो कर्मचारी निर्धारित तिथि तक विकल्प का प्रयोग नहीं करेंगे, वे NPS के तहत कवर किए जाते रहेंगे।
यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।