भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (CGHS) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें समझना और उनका पालन करना हर सेवारत कर्मचारी और पेंशनधारक के लिए आवश्यक है। इस लेख में, हम इन दिशानिर्देशों को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप इसे बिना किसी दिक्कत के अपनाकर अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित कर सकें।
A. सेवारत कर्मचारियों के लिए निर्देश
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
सेवारत कर्मचारियों को नए CGHS कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता होती है। आवेदन के लिए वेबसाइट www.cghs.nic.in पर जाना होगा। आवेदन करने के बाद, एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा जो आगे की कार्यवाही में सहायक होगा। - प्रिंटआउट और हार्ड कॉपी
ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद, आवेदन का प्रिंटआउट लेकर उस पर हस्ताक्षर और फोटो लगाएं। यह हार्ड कॉपी अपने विभाग में जमा करें, जहां से इसे CGHS कार्यालय को भेजा जाएगा। - दस्तावेज़ों की जांच
CGHS कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में सैलरी स्लिप, पहचान और पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड), विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो) और परिवार के सदस्यों की तस्वीरें शामिल हैं।
B. पेंशनधारकों के लिए निर्देश
- पात्रता और विकल्प
सभी पेंशनधारक जो फिक्स मेडिकल अलाउन्स (FMA) नहीं ले रहे हैं, वे CGHS कार्ड के पात्र होंगे। वे IPD कार्ड का भी विकल्प चुन सकते हैं, जो केवल CGHS पैनल पर सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इनडोर उपचार के लिए मान्य होगा। - आवेदन और भुगतान
नई पेंशनर CGHS कार्ड के लिए आवेदन करते समय, आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ और भुगतान की रसीद संलग्न करनी होगी। योगदान राशि वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित होती है, जैसे कि नीचे दिए गए तालिका में दर्शाया गया है:
वेतन स्तर (7वां CPC वेतन मैट्रिक्स) | एक वर्ष के CGHS कार्ड के लिए योगदान | आजीवन CGHS कार्ड के लिए योगदान |
---|---|---|
लेवल 1 से 5 | रु. 3,000/- | रु. 30,000/- |
लेवल 6 | रु. 5,400/- | रु. 54,000/- |
लेवल 7 से 11 | रु. 7,800/- | रु. 78,000/- |
लेवल 12 और उससे ऊपर | रु. 12,000/- | रु. 1,20,000/- |
दस्तावेज़ों की जांच
CGHS निम्नलिखित दस्तावेज़ों के आधार पर आवेदन की जांच करेगा:
- PPO: सेल्फ अटेस्टेड PPO/प्रोवोजीनल PPO या अंतिम वेतन प्रमाणपत्र।
- पहचान और पते का प्रमाण: आधार कार्ड ID/पैन कार्ड आदि।
- विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
- स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत तस्वीरें।
- CGHS सदस्यता का भरत कोश चालान।
- FMA का उपयोग/नहीं उपयोग का प्रमाण (यदि लागू हो)।
इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक CGHS कार्ड
इलेक्ट्रॉनिक CGHS कार्ड
CGHS कार्ड का सत्यापन होने के बाद, लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म CGHS कार्ड का उपयोग CGHS वेबसाइट, myCGHS ऐप और Digilocker ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। यह कार्ड प्लास्टिक कार्ड के समान लाभ प्रदान करेगा।
CGHS कार्ड के लिए आवेदन और शुल्क
CGHS कार्ड खोने, नष्ट होने या पुराने होने पर, आप नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म AA या BB (जो अनुकूलक 5 और 6 में दिए गए हैं) भरकर ₹100/- का चालान संबंधित अतिरिक्त निदेशक के पास जमा करना होगा। डिजिटल CGHS कार्ड का उपयोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए, नए कार्ड के नवीनीकरण या पुन: जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आप ताजे मुद्रित प्लास्टिक कार्ड नहीं चाहते हैं, तो आप डिजिटल कार्ड चुन सकते हैं।
विशेष दिशा-निर्देश
सांसदों, पूर्व सांसदों, स्वायत्त संस्थानों, एयर इंडिया और PIB मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए जारी निर्देश मौजूदा नियमों के अनुसार रहेंगे।
CGHS कार्ड में शामिल परिवार सदस्यों की आश्रितता में बदलाव
अगर CGHS कार्ड वाले किसी सदस्य की आश्रितता की स्थिति में बदलाव होता है, तो CGHS को तुरंत सूचित करना ज़रूरी है। सूचना न देने पर, CGHS सुविधा वापस ली जा सकती है और सेवा/पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह बदलाव सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से किए गए हैं और एक महीने बाद लागू होंगे। CGHS पेंशनर पोर्टल और e-HRMS (कर्मचारियों के लिए) में एकीकरण पर काम चल रहा है, जिससे प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं। इन बदलावों की जानकारी समय-समय पर दी जाएगी।