NPS Update: न्यू पेंशन स्कीम में शामिल केंद्रीय कर्मचारी निकाल सकेंगे इतने पैसे, लागू हुई नई शर्तें

NPS Update: भारत सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे NPS में शामिल कर्मचारियों को अपने फंड से पैसे निकालने में अधिक लचीलापन मिलेगा। इस बदलाव के अनुसार, अब कर्मचारी एकमुश्त प्रत्याहरण (Systematic Lump sum Withdrawal – SLW) के माध्यम से अपने पेंशन फंड का 60% हिस्सा 75 वर्ष की ... Read more

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Reported by Shivam Nanda

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NPS update central employees involved in NPS will be able to withdraw this much money

NPS Update: भारत सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे NPS में शामिल कर्मचारियों को अपने फंड से पैसे निकालने में अधिक लचीलापन मिलेगा। इस बदलाव के अनुसार, अब कर्मचारी एकमुश्त प्रत्याहरण (Systematic Lump sum Withdrawal – SLW) के माध्यम से अपने पेंशन फंड का 60% हिस्सा 75 वर्ष की उम्र तक मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप में निकाल सकते हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों पर क्या प्रभाव होगा, चलिए जानते हैं एनपीएस की नई शर्तों से संबंधित संपूर्ण जानकारी।

एनपीएस में शामिल कर्मचारी निकाल सकेंगे इतने पैसे

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने हाल ही में अपने 50 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इस सूचना के अनुसार, आगामी समय में बैंक की कुछ विशेष जिम्मेदारियों में बदलाव होने जा रहे हैं। इस घोषणा के बाद, बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह इन बदलावों के संदर्भ में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

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यह घोषणा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के हालिया परिपत्र के आधार पर की गई है। PFRDA के नए निर्देशों के अनुसार, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अभिदाता अब 60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति के बाद उनके पेंशन फंड से वार्षिकी और एकमुश्त राशि का प्रत्याहरण 75 वर्ष की आयु तक, विभिन्न योजनाओं में स्थगित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत, एकमुश्त राशि को एकल किश्त या वार्षिक आधार पर निकाला जा सकता है। यदि वार्षिक आधार पर निकासी की जाती है, तो अभिदाता को हर बार निकासी के लिए अनुरोध शुरू करना होगा और इसे प्राधिकृत करना होगा।

PFRDA ने दिए निर्देश

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत निकास और प्रत्याहरण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। PFRDA (NPS के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के विनियम 3 और 4 के तहत एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। इस प्रावधान के अनुसार, अभिदाताओं को अब व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण (SLW) के माध्यम से अपने पेंशन फंड का 60 प्रतिशत हिस्सा निकालने का विकल्प मिलेगा।

इस नए नियम के अनुसार, NPS अभिदाता अपनी निकासी को मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक आधार पर, उनकी पसंद के अनुसार और 75 वर्ष की आयु तक निकाल सकते हैं।

PFRDA ने अपने सभी नोडल कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने अभिदाताओं को, विशेष रूप से उन्हें जो 60 वर्ष की आयु में हैं या सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इस नए प्रावधान के बारे में सूचित करें। इस परिपत्र के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जो NPS से निकासी की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस नए नियम से अवगत कराने का प्रस्ताव है।

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