महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न जाति के प्रति भेदभाव की भावना खत्म करने के लिए Inter-Caste Marriage Scheme को जारी किया गया है। अभी भी हमारे देश ऐसे कई लोग है कम जाति वर्ग के लोगों से शादी करने में डरते है, क्योकि समाज उनका विरोध करती है। ऐसे में उन लोगो के लिए सभी के मन में गलत धारणा बन गई है।
अब इस समस्या का समाधान महाराष्ट्र सरकार ने निकाल दिया है। सरकार का कहना है कि Inter-Caste Marriage करने वाले जोड़े को 50 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। लेकिन अब समाज को और जागरूप करने के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है। अब से अनुसूचित जाति या दलित वर्ग में शादी करने पर 3 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को शुरु करने का मुख्य उद्देश्य समाज में निम्न वर्गों के प्रति अच्छी धारणा पहुंचकर उन लोगों को प्रोत्साहित करना है। समाज के सभी लोगों को सामान रूप से दर्जा मिलना चाहिए यही सरकार की कोशिश है।
इसे भी जानें :- Post Office MIS Scheme: ये है पोस्ट ऑफिस की कमाल की स्कीम, मिलती है 3300 रुपये मासिक पेंशन
महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना
राज्य में निम्न वर्ग के लोगों को बढ़ावा देने और उनका कल्याण करने के लिए अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 3 लाख रूपये की नकद राशि दी जाएगी। लोगों के मन में भेदभाव(Discrimination) की भावना और नजरिए को ख़त्म करने के लिए ये योजना उत्तम है।
दलित वर्ग से शादी करने पर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला जाएगा। ऐसा करने से सभी को सामान अवसर मिलेगा और दलित वर्ग को समाज में आगे आने का अवसर दिया जायेगा। इस स्कीम का लाभ केवल वही लोग ले पाएंगे जिन्होंने हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा।
एक से अधिक शादी करने पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भरना होगा। यदि कोई व्यक्ति योजना का फायदा करने के लिए अपनी गलत जाति का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सभी उम्मीदवार योजना की पात्रता को ध्यान में रखते हुए योजना के अंतर्गत आवेदन करें।
Inter-Caste Marriage Scheme के लिए पात्रता
- इस स्कीम का लाभ वही नागरिक ले पाएंगे जिन्होंने हाल ही में दलित वर्ग में शादी की हो।
- आवेदक को महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ केवल राज्य के दलित वर्ग या अनुसूचित जाति के नागरिक ले सकते है।
- विवाहित जोड़े में से लड़की या लड़के का अनुसूचित जाति का होना जरुरी है।
- शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
इंटरकास्ट मैरिज करने के लाभ
राज्य में जाति धर्म को एकजुट(united) करने और भेदभाव की सोच हो खत्म करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 50 हजार रुपए की राशि और डॉ भीमराव अम्बेडकर फॉउंडेशन द्वारा 2.5 लाख रूपये दिए जायेंगे। इस राशि का लाभ लेने वाले को पिछड़े वर्ग से शादी करनी होगी। राज्य के पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है।