1 अक्टूबर से बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह होगा। मोदी सरकार द्वारा ये नयी व्यवस्था जारी की जा रही है। जिसके बाद आपको हर जगह अलग अलग डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना होगा केवल एक ही डॉक्यूमेंट से आपके सारे काम हो जायेगे। चलिए जानते है क्या है मोदी सरकार का पूरा आदेश :-
बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए, 1 अक्टूबर से सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह होगा इस्तेमाल
मोदी सरकार द्वारा एक अच्छी खबर आ रही है, 1 अक्टूबर से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में कर सकते है। केंद्र सरकार इस मॉनसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण(संशोधन) अधिनियम 2023 लेकर आयी थी। आप इस जन्म प्रमाण पत्र को स्कूल-कॉलेज, मतदाता सूची तैयार कराने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी आदि के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। यह नियम लागू होने के बाद बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने अनिवार्य हो जायेगे ये नोटिफिकेशन 13 सितम्बर को जारी की गयी थी।
कब से लागू होगा गृह मंत्रालय का यह आदेश
मॉनसून सत्र में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 लाया गया था। कानून बनाने के बाद आने वाले 1 अक्टूबर से यह अधिनियम लागू होगा। इस अधिनियम के लागू होने से भारत में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण में सुधार की उम्मीद है। इससे जन्म एवं मृत्यु की बारे में सटीक और विश्वासनीय जानकारी उपलब्ध होगी। जिसका उपयोग सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए किया जायेगा। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो नागरिको को विभिन्न सरकारी एवं निजी सेवाएं प्रदान करता है। इस अधिनियम के लागू होने से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आसान हो जायेगा।
कहाँ होगा सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में उपयोग
1 अक्टूबर 2023 से केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार इसका उपयोग सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में होना प्रारम्भ हो जायेगा। आप इस दस्तावेज का उपयोग शौक्षिक प्रवेश, अन्य डॉक्यूमेंट बनवाने, लाइसेंस बनवाने, विवाह पंजीकरण, आधार नंबर जारी करवाने, और सरकारी नौकरी के आवेदन, पासपोर्ट बनवाने आदि के लिए कर सकते है। साथ ही किसी बच्चे को गोद लेने, अनाथ, परित्यक्त और सरोगेट बच्चों के पंजीकरण के साथ साथ एकल माता-पिता या अविवाहित माताओं के बच्चों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को ये कानून आसान बनाएगा।
बर्थ सर्टिफिकेट में क्या क्या जानकारी होती है ?
बर्थ सर्टिफिकेट में शिशु का नाम, शिशु के माता-पिता का नाम, पैदा होने की तारीख, स्थान, लिंग एवं अन्य कानूनी जानकारी शामिल होती है। ये डॉक्यूमेंट शिशु की पहचान के रूप में भी काम आता है।
जन्म प्रमाण पत्र खो जाने पर क्या करे ?
यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र खो गया है तो आप निम्न तारीके को अपना कर दोबारा से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।
- सबसे पहले आपको अपने जन्म स्थान के स्थानीय महत्वपूर्ण रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करना होगा।
- वहां से एक आवेदन पत्र प्राप्त करे उसको भरे और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर दीजिये।
- अब आवेदन शुल्क का भुगतान करे।
- जिसके बाद आपके डाक्यूमेंट्स की पुष्टि करने के बाद आपको नया प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
- इस प्रोसेस में कुछ सप्ताहों का समय लगता है।