उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने उनकी पेंशन, इंक्रीमेंट, एरियर, संशोधित पेंशन, और ग्रेच्युटी के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। साथ ही, एक सख्त हिदायत भी जारी की है जिसका पालन हर कर्मचारी को करना आवश्यक है। आइए, इन सभी खबरों को विस्तार से जानें।
9000 रुपये से कम पेंशन पाने वालों की पेंशन में वृद्धि
उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जिन पेंशनभोगियों की पेंशन 9000 रुपये से कम है, उनकी पेंशन को बढ़ाया जाएगा। वेतन आयोग के आने के बाद पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन होना चाहिए था, जो नहीं हो सका। अब उनकी पेंशन को रिवाइज करके उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से कई पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी और उनका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद नियम
यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवारजन इसकी सूचना बैंक या कोषागार को नहीं देते हैं, तो पेंशन का भुगतान जारी रहेगा। ऐसी स्थिति में भुगतान की गई पेंशन की वसूली परिवार के सदस्यों से की जाएगी। इसलिए, पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद तुरंत इसकी सूचना बैंक या कोषागार को देना आवश्यक है ताकि पेंशन बंद करके फैमिली पेंशन शुरू की जा सके।
इंक्रीमेंट का तोहफा
राज्य सरकार ने 1 जुलाई का इंक्रीमेंट उन पेंशनभोगियों को देने का आदेश जारी किया है जो 30 जून को रिटायर हो चुके हैं। पहले इसका फायदा उन्हें नहीं मिलता था, लेकिन विभिन्न कोर्टों के आदेश के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस इंक्रीमेंट का फायदा ग्रेजुएटी के लिए भी मिलेगा। यह आदेश जारी हो चुका है और जल्द ही इसका भुगतान किया जाएगा।
ग्रेच्यूटी की लिमिट में वृद्धि
महंगाई भत्ता 50% होने के बाद राज्य सरकार ने ग्रेच्यूटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है, जो पहले 20 लाख रुपये थी। यह लाभ 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता 50% होने पर ग्रेच्यूटी में 25% की बढ़ोतरी तय थी। अब राज्य के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।
राज्य कर्मचारियों के लिए सख्त हिदायत
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया में वक्तव्य दिए जाने के कारण सरकार के समक्ष असहजता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को आचरण नियमावली का पालन करना अनिवार्य है।
पुरानी पेंशन का लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने का भी फैसला किया है। जिनके भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले निकल गए थे और उनकी भर्ती उसी विज्ञापन के आधार पर हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा, भले ही उनकी जोइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो। 1 अप्रैल 2005 के बाद से नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। चाहे वह पेंशन में वृद्धि हो, ग्रेच्यूटी की सीमा में बढ़ोतरी हो या पुरानी पेंशन की बहाली, ये सभी कदम सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सभी पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को समय पर सूचना देना और सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।