Gold storage Limit: शादीशुदा महिलाएं रख सकती हैं घर में सिर्फ इतना सा सोना, जान लें सरकारी आदेश बाद में पछताना न पड़े

आज कल के समय में महिलाओं एवं पुरुषो के पास सोने के गहने होने तो आम बात है और इसे रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिससे आप अपनी मर्जी से सोने को घर पर रख सकते है।

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Reported by Pankaj Yadav

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Gold storage Limit: शादीशुदा महिलाएं रख सकती हैं घर में सिर्फ इतना सा सोना, जान लें सरकारी आदेश बाद में पछताना न पड़े

Gold storage Limit: जैसा कि आज के समय में गोल्ड हर किसी के घर में या हर किसी के पास पाया जाता है चाहे वह ज्यादा हो या बहुत कम हो। कई लोगो को घर पर सोना रखना पसंद होता है परन्तु आपको यह पता भी है कि यही सोना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, हाँ दोस्तों आपको हम सही रहे है अब सरकार द्वारा एक लिमिट दी हुई है कि आप इस लिमिट से अधिक सोना घर पर नहीं रख सकते है वार्ना आपको बाद में पछताना होगा। आज हम आपको इस आर्टिकल में गोल्ड स्टोरेज लिमिट के बारे में बताने जा रहे है इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य देखें।

Gold storage Limit क्या है?

आज कल के समय में महिलाओं एवं पुरुषो के पास सोने के गहने होने तो आम बात है और इसे रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिससे आप अपनी मर्जी से सोने को घर पर रख सकते है। अक्सर लोग सोने को खरीद कर घर में रख देते है परन्तु आपको यह भी पता है कि सरकार द्वारा इसकी सीमा को निर्धारित किया गया है यदि आपकी कुछ समय पहले ही शादी हुई है या आप शादीशुधा है और आपको यह पता नहीं है कि कितना सोना घर पर रख सकते है तो आपके लिए इससे परेशानियां खड़ी हो सकती है।

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सोना रखने के लिमिट कितनी है?

सोना रखने की सरकारी लिमिट के अनुसार बताए तो 500 ग्राम तक का सोना सिर्फ एक विवाहित महिला अपने पास रख सकती है और अविवाहित महिला अपने पास 250 ग्राम तक का की सोना रख सकती है इसके आलावा एक पुरुष केवल अपने पास 100 grm तक का सोना ही रख सकता है।

छापेमारी करके हो सकता है सोना जब्त

नियमों के अनुसार बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के घर अधिकारी द्वारा छापेमारी की जाती है तो सीधे ही उनके द्वारा सोने के आभूषण जब्त नहीं किये जाएंगे, यह केवल सरकार द्वारा अवधारित परिसीमा के जरिये हो।

सोना रखने पर क्या कोई टैक्स लगता है?

वैसे यह जो सोना आपका होता है या किसी अन्य ने आपको दिया है तो यह को कर लायक नहीं होता। यदि आप सोने को बेचना चाहते है तो आपको इस में केपिटल गेन टैक्स देना होता है। आगर आपने सोने को ख़रीदा है और आप उसे अपने पास तीन वर्ष से कम अवधि के लिए रखते है तो आपके उस सोने पर एसटीसीजी नियम लागू किया जाता है। और यदि सोने को तीन वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए अपने पास रख कर बेचते है तो इस पर एलटीसीजी नियम लागू होता है। बेचने पर आय कर के रूप में होता है।

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