क्या EPS पेंशन नौकरी करते हुए भी मिलेगी? जानिए EPFO के नियम

"EPFO द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। जानें कैसे नौकरी करते हुए भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।"

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Reported by Sheetal

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क्या EPS पेंशन नौकरी करते हुए भी मिलेगी? जानिए EPFO के नियम
EPFO rules

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने ग्राहकों को भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता है। इनमें से एक प्रमुख योजना है कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट या 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का लाभ प्रदान करती है। लेकिन कई लोग 58 वर्ष के बाद भी काम करना जारी रखते हैं, ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या वे नौकरी करते हुए भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं? चलिए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

EPS क्या है?

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) EPFO द्वारा मैनेज की जाती है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी का 12% योगदान करते हैं। इसमें से नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है।

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क्या नौकरी करते हुए EPS पेंशन मिल सकती है?

EPFO के मौजूदा नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी नौकरी करते हुए पेंशन का लाभ ले सकता है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो 58 वर्ष के बाद भी सक्रिय रूप से कार्यरत रहते हैं और भविष्य में वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं।

पेंशन क्लेम करने का अधिकार कब मिलता है?

EPS के अंतर्गत पेंशन क्लेम करने का अधिकार निम्नलिखित स्थितियों में मिलता है:

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  1. नियमित अंशदान और 10 वर्ष की नौकरी: यदि कोई कर्मचारी नियमित रूप से EPFO में अंशदान कर रहा है और उसने 10 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है, तो उसे पेंशन का अधिकार मिलता है।
  2. 50 वर्ष की आयु: अगर किसी कर्मचारी की आयु 50 वर्ष से अधिक है, तो वह पेंशन के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन 58 वर्ष से पहले पेंशन क्लेम करने पर पेंशन की राशि में 4% की कटौती होती है।
  3. नौकरी छोड़ने की स्थिति: अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष की नौकरी पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो उसे केवल EPF में जमा की गई राशि ही मिलती है। 10 वर्ष की नौकरी पूरी करने पर ही पेंशन के लिए क्लेम किया जा सकता है।

58 वर्ष से पहले पेंशन क्लेम करने पर क्या होगा?

जैसा कि हमने बताया, अगर कोई कर्मचारी 50 से 58 वर्ष की आयु के बीच पेंशन क्लेम करता है, तो इसे अर्ली क्लेम कहा जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक वर्ष पेंशन की राशि 4% घट जाती है। इसलिए, 58 वर्ष या 60 वर्ष के बाद पेंशन क्लेम करना अधिक लाभदायक होता है।

पेंशन योजना का लाभ कैसे उठाएं?

  1. EPFO में नियमित अंशदान करते रहें।
  2. अपने रिकॉर्ड्स और दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें।
  3. समय पर पेंशन क्लेम फॉर्म जमा करें।
  4. EPFO की वेबसाइट या ऐप का उपयोग करें ताकि आप अपनी पेंशन स्टेटस चेक कर सकें।

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा योजना है। नौकरी के दौरान ही पेंशन का लाभ लेना संभव है, बशर्ते आपने 10 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली हो और आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो। हालांकि, 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन क्लेम करना अधिक फायदेमंद हो सकता है।

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