EPFO Rule Change: अब इलाज के लिए आसानी से निकाल सकते है 1 लाख रुपये, जानिए पूरी प्रक्रिया

EPFO ने पीएफ खाताधारकों के लिए इलाज के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। यह नया नियम 16 अप्रैल 2024 से लागू हो गया है। खाताधारक 68J फॉर्म के तहत निकासी का दावा कर सकते हैं, जिससे गंभीर बीमारी या विपरीत स्वास्थ्य परिस्थितियों में इलाज के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।

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Reported by Sheetal

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EPFO Rule Change: अब इलाज के लिए आसानी से निकाल सकते है 1 लाख रुपये, जानिए पूरी प्रक्रिया
EPFO Rule Change

भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पीएफ खाताधारक अपने या अपने आश्रित के इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा केवल 50,000 रुपये थी। यह नया नियम 16 अप्रैल 2024 से लागू हो गया है, जिससे लाखों पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत मिलेगी।

नया नियम 16 अप्रैल से लागू

EPFO ने 16 अप्रैल 2024 से नया बदलाव लागू किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 10 अप्रैल को इस बदलाव को लागू करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए गए थे। नए नियमों के अनुसार, खाताधारक अब गंभीर बीमारी या विपरीत स्वास्थ्य परिस्थितियों में अपने या अपने आश्रितों के इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं।

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क्यों किया गया बदलाव?

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है कि पीएफ खाताधारकों को स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति में अधिक वित्तीय सहायता मिले। इससे पहले 50,000 रुपये की सीमा थी, जो कई मामलों में पर्याप्त नहीं थी। EPFO के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (CPFC) ने इस बदलाव को ग्रीन सिग्नल दिया और इसे तुरंत लागू कर दिया गया।

कैसे करें निकासी?

नए नियमों के तहत, खाताधारकों को 68J फॉर्म के माध्यम से निकासी का दावा करना होगा। निकासी की प्रक्रिया आसान है और इसे ऑनलाइन किया जा सकता है। यहाँ है पूरी प्रक्रिया:

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PF निकालने के लिए फॉर्म 15 G कैसे भरें? कब और क्यों जरूरी होता है?

  1. सबसे पहले पोर्टल की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं और लॉगिन करें।
  2. Online Services ऑप्शन पर क्लिक करें और संबंधित क्लेम फॉर्म भरें।
  3. अपने PF Account के अंतिम 4 नंबर डालकर इसे वेरिफाइड करें।
  4. Proceed For Online Claim पर क्लिक करें और फॉर्म 31 भरें।
  5. अपने खाते की डिटेल भरकर चेक या बैंक पासबुक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें।
  6. ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें और इसे फॉर्म में दर्ज कर इसे सब्मिट कर दें।

68J फॉर्म का उपयोग

इलाज के लिए निकासी करने के लिए खाताधारक को 68J के तहत दावा करना होगा। इस फॉर्म के तहत, खाताधारक 6 महीने के मूल वेतन और डीए (या Employee Share With Interest), जो भी कम हो, की निकासी का दावा कर सकते हैं। इसके लिए, डॉक्टर द्वारा साइन किए गए सर्टिफिकेट को सब्मिट करना होता है। 1 लाख रुपये की निकासी के लिए दावा के बाद खाताधारक अपने या संबंधित अस्पताल के अकाउंट में पैसे भिजवा सकते हैं।

EPFO के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

EPFO दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। वर्तमान में, EPFO के पास 27.74 करोड़ से ज्यादा खाते हैं। यह संगठन अपने सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं और सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है।

अग्रिम स्वास्थ्य दावा के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • डॉक्टर द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट
  • अस्पताल के बिल और अन्य मेडिकल डॉक्यूमेंट्स
  • PF Account की जानकारी
  • बैंक पासबुक या चेक की सॉफ्ट कॉपी

नए नियम का फायदा कैसे उठाएं?

सभी खाताधारक जो गंभीर बीमारी या अन्य स्वास्थ्य आपात स्थिति में हैं, इस नए नियम का फायदा उठा सकते हैं। इससे उन्हें वित्तीय संकट का सामना करने में मदद मिलेगी और वे आसानी से इलाज करा सकेंगे। यह कदम EPFO की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे लाखों पीएफ खाताधारकों को लाभ होगा।

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