Employees Leave Rules: केंद्र सरकार ने बनाए नए नियम, कर्मचारियों के लगातार इतनी छुट्‌टी करने पर चली जाएगी नौकरी

Employees Leave Rules: अक्सर यह देखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर की तुलना में अधिक छुट्टियां मिलती हैं। इस बात पर कई कर्मचारी भ्रमित रहते हैं। लेकिन हाल ही में, केंद्र सरकार ने इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक एफएक्यू (Frequently Asked Questions) जारी किया है। इस ... Read more

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Reported by Shivam Nanda

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Employees Leave Rules Central Government made new rules, employees will lose their jobs if they take so much leave continuously

Employees Leave Rules: अक्सर यह देखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर की तुलना में अधिक छुट्टियां मिलती हैं। इस बात पर कई कर्मचारी भ्रमित रहते हैं। लेकिन हाल ही में, केंद्र सरकार ने इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक एफएक्यू (Frequently Asked Questions) जारी किया है।

इस एफएक्यू में सरकार ने अवकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियमों को स्पष्ट किया है। इसमें यह जानकारी भी शामिल है कि एक कर्मचारी लगातार कितने दिनों तक अवकाश पर रह सकता है और इसके पार होने पर उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।

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कर्मचारियों की छुट्टी से जुड़ी जानकारी

इस जानकारी में कर्मचारियों की छुट्टी से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इनमें छुट्टियों की सामान्य पात्रता, अवकाश रियायत के साथ एलटीसी (Leave Travel Concession), अर्जित अवकाश का नकदीकरण, निलंबन या बर्खास्तगी के दौरान अवकाश का नकदीकरण, अवकाश नकदीकरण पर ब्याज, स्टडी लीव यानी अध्ययन अवकाश, और पितृत्व अवकाश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं।

यह एफएक्यू कर्मचारियों के लिए एक मार्गदर्शक साबित हो सकता है, ताकि वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह उन्हें यह भी समझाता है कि किस परिस्थिति में उनकी नौकरी जोखिम में पड़ सकती है। इस प्रकार, यह जानकारी कर्मचारियों को अवकाश संबंधी नियमों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है और उनके अवकाश संबंधी निर्णयों को अधिक सूचित बनाने में मदद करता है।

कर्मचारियों के लिए अवकाश नियमों में अहम बदलाव

भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अवकाश संबंधी नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इनमें से सबसे उल्लेखनीय है, केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार पांच वर्षों तक अवकाश नहीं मिलेगा।

इस नियम का आशय यह है कि यदि कोई कर्मचारी पांच साल से अधिक समय तक लगातार विदेश सेवा के अलावा अनुपस्थित रहता है, तो इसे सरकारी सेवा से इस्तीफा माना जाएगा। इस प्रकार, यह नियम सरकारी सेवाओं में नियमितता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

लीव इनकैशमेंट के नियमों में भी जारी किए निर्देश

इसके अलावा, लीव इनकैशमेंट के नियमों में भी कुछ विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इनके अनुसार, कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट के लिए पहले अनुमति लेनी होगी, जो एलटीसी (Leave Travel Concession) के साथ लेना उचित रहेगा। हालांकि, नियमित समय सीमा के बाद भी कुछ मामलों में लीव इनकैशमेंट की अनुमति हो सकती है।

एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव केवल महिला कर्मचारियों को ही दी जाती है। यह नियम उन महिला कर्मचारियों के लिए भी लागू होता है, जिन्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए विदेश जाने की आवश्यकता हो।

ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के प्रबंधन और उनकी सेवा शर्तों को और अधिक पारदर्शी और नियमित बनाने की दिशा में एक कदम हैं। ये नए नियम न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं, बल्कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक भी बनाते हैं।

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