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Double PAN Card News: अगर आपके पास भी हैं दो पैन कार्ड तो फटाफट करें ये काम, वरना देना पड़ सकता है 10000 रूपये जुर्माना

यदि आपके पास भी दो पैन कार्ड पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जल्द ही करवा लें एक पैन कार्ड सरेंडर वरना आयकर विभाग के अधिनियम 1961 से सेक्शन 272 B के तहत आपको 6 महीने की जेल या 10 हजार रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

Double PAN Card News: जैसा की आप जानते ही होंगे की हर व्यक्ति के पास अपना पैन कार्ड होना बेहद ही आवश्यक है, पैन कार्ड जो पहचान प्रमाण से लेकर बैंक अकाउंट खुलवाने और वित्तीय लेनदेन के लिए भी बेहद ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं की पैन कार्ड से जुडी एक गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, जी हाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दो पैन कार्ड बन गए है, तो उसमे से आपको एक पैन कार्ड वापस करना होगा, क्योंकि ऐसा ना करने पर आपकी ये गलती आपके लिए मुसीबत बन सकती है और इससे आपपर भरी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

आयकर अधिनियम के तहत जेल और जुर्माने का प्रावधान

आपको बता दें पैन कार्ड को लेकर ऐसे बहुत से केस सामने आए हैं, जिनमे लोगों के पास दो पैन कार्ड होने की बात सामने आई है, ऐसे में जिन लोगों के एक से अधिक या दो पैन कार्ड बन गए हैं, उनके लिए यह खबर बेहद ही काम की है, बता दें इनकम टैक्स विभाग ने इस गलती को सुधारने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हुए है, विभाग के मुताबिक, एक पैन कार्ड रखना गैर-कानूनी है, ऐसा करना और इस बात को अनदेखा करना या छुपाने की स्थिति में आयकर अधिनियम 1961 से सेक्शन 272 B के तहत आपको 6 महीने की जेल या 10 हजार रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

एक्स्ट्रा पैन कार्ड सरेंडर करें सरेंडर

अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है, तो आपके लिए यह जानना बेहद ही आवश्यक हैं की ऐसा होने पर आपको जुर्माने से बचने के लिए अपना पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए, ऐसा करना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, एक्स्ट्रा पैनकार्ड को सरेंडर करने के लिए इनकम टेक्स विभाग आपको ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से सुविधाएँ देता है। इसलिए आप चाहें तो इनकम टैक्स विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करके इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन माध्यम से संबंधित NSDL ऑफिस में जाकर यह काम कर सकते हैं। इसके लिए जितना जल्दी पैनकार्ड लौटाया जाएगा, उतना ही आपको फायदा होगा, आप आयकर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर पैन कार्ड रिटर्न प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

यदि आप ऑनलाइन पैन कार्ड सरेंडर करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर ‘Request For New Pan Card or/And Changes or Correction in PAN Data’ पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को भरकर दोनों पैन कार्ड और इसके लिए जरुरी दस्तावेजों के साथ NSDL दफ्तर जाना होगा।

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जुर्मान से बचने के लिए सावधानी आएगी काम

जुर्माने से बचने के लिए आपको आवेदन पत्र को किसी भी पैन कार्ड और उसकी फोटो कॉपी दोनों के साथ एनएसडीएल दफ्तर में जमा करना होगा। आपको बता दें इस प्रक्रिया को पूरा करते समय 100 रूपये का बॉन्ड भरना होता है, इस तरह से आप अपने एक्सट्रा पैनकार्ड को सरेंडर करने का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं और इस गलती के लिए लगने वाले 10000 रूपये के जुर्माने से भी खुद को बचा सकते हैं।

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