जन्मतिथि सत्यापन के लिए अब इन दस्तावेजों का होगा इस्तेमाल, आधार कार्ड नहीं होगा मान्य

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि अब आधार कार्ड जन्मतिथि सत्यापन के लिए मान्य नहीं होगा। UIDAI के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब EPFO सब्सक्राइबर्स को अपनी जन्मतिथि के सत्यापन के लिए अन्य वैध दस्तावेजों का उपयोग करना होगा।

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Reported by Sheetal

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जन्मतिथि सत्यापन के लिए अब इन दस्तावेजों का होगा इस्तेमाल, आधार कार्ड नहीं होगा मान्य
Documents required for date of birth verification

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत आधार कार्ड को जन्मतिथि सत्यापन के लिए अब मान्य नहीं माना जाएगा। यह निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देश के बाद लिया गया है। इस कदम से EPFO के करोड़ों सब्सक्राइबर्स प्रभावित होंगे, जो अपनी जन्मतिथि को अपडेट या सुधारने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे।

आधार कार्ड की भूमिका में बदलाव

UIDAI ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड, जो 12 अंकों की विशिष्ट आईडी है, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे पहचान और स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्यता दी गई है। हालाँकि, यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। इसलिए, जन्मतिथि के सत्यापन के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से आधार कार्ड को हटा दिया गया है।

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जन्मतिथि सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज

अब, EPFO सब्सक्राइबर्स को निम्नलिखित वैध दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करना होगा:

  • जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार से जारी जन्म प्रमाणपत्र।
  • मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी किया गया मार्कशीट।
  • स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जिसमें नाम और जन्मतिथि हो।
  • केंद्र या राज्य के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र।
  • आयकर विभाग से जारी पैन कार्ड।
  • सरकार से जारी डोमिसाइल प्रमाणपत्र।
  • सिविल सर्जन की ओर से जारी किया गया मेडिकल प्रमाणपत्र।

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