क्या आप जानते हैं कि अगर आप ईपीएफओ (Employee Provident Fund Organisation) के सदस्य हैं और 58 साल की उम्र से पहले पेंशन लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं? इसके लिए Early Pension का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन इस विकल्प का उपयोग करते समय आपको पेंशन में कमी का सामना करना पड़ता है। हालांकि, एक ऐसा तरीका भी है जिसके जरिए आप अपनी पेंशन को 8% तक बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस खास पेंशन विकल्प का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।
Early Pension का विकल्प
EPFO के नियमों के अनुसार, आमतौर पर पेंशन 58 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। लेकिन यदि आप 58 साल की उम्र से पहले पेंशन लेना चाहते हैं, तो Early Pension का विकल्प उपलब्ध है। इसके तहत, अगर आपकी उम्र 50 से 58 साल के बीच है, तो आप पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, इस स्थिति में पेंशन की राशि में कमी होती है।
Early Pension का उपयोग करते समय, आपकी पेंशन की राशि को हर साल 4% की दर से घटाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 56 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो आपको पेंशन की मूल राशि का 92% (100% – 2×4%) प्राप्त होगा। इसके लिए आपको Composite Claim Form भरनी होगी और Form 10D का चयन करना होगा।
पेंशन बढ़ाने का तरीका: 8% अतिरिक्त पेंशन कैसे प्राप्त करें
अगर आप 58 साल की उम्र के बाद भी नौकरी में हैं, तो आप अपनी पेंशन को दो साल और रोक सकते हैं। यानी, 58 के बजाय आप 60 साल की उम्र तक पेंशन फंड में अंशदान जारी रख सकते हैं। इस दौरान, हर साल आपकी पेंशन में 4% की अतिरिक्त दर जुड़ती है।
- 59 साल की उम्र पर: यदि आप 59 साल की उम्र में पेंशन लेते हैं, तो आपको 4% अतिरिक्त दर की पेंशन मिलेगी।
- 60 साल की उम्र पर: यदि आप 60 साल की उम्र में पेंशन लेते हैं, तो आपको 8% अतिरिक्त दर की पेंशन मिलेगी।
इससे आपकी पेंशन की गणना के लिए 58 साल के बाद के सालों की सेवा और वेतन को भी ध्यान में रखा जाता है।
50 साल से कम उम्र होने पर पेंशन के विकल्प
अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है और आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है, तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में, नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड मिलेगा। पेंशन की सुविधा 58 साल की उम्र से मिलेगी।
10 साल से कम की नौकरी पर पेंशन का हक
यदि आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आप ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत पेंशन के हकदार नहीं होते। इस स्थिति में, आपके पास दो मुख्य विकल्प होते हैं:
- पीएफ और पेंशन राशि की पूर्ण निकासी:
- निकासी प्रक्रिया: यदि आप नौकरी छोड़ने का निर्णय लेते हैं और भविष्य में दोबारा नौकरी नहीं करने का विचार है, तो आप अपने ईपीएफ और पेंशन खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत, आपको अपना पूरा पीएफ बैलेंस और पेंशन अंशदान (जो कि नियोक्ता द्वारा योगदान किया गया है) मिल जाएगा।
2. पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट:
- सर्टिफिकेट प्राप्त करें: अगर आप भविष्य में फिर से नौकरी करने की योजना बना रहे हैं, तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट (Pension Scheme Certificate) प्राप्त कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट आपके पेंशन अंशदान को सुरक्षित रखता है और आपकी पेंशन योग्य सेवा की अवधि को संचित करता है।
EPFO के पेंशन विकल्पों का सही ढंग से उपयोग करना आपके वित्तीय भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Early Pension और 8% अतिरिक्त पेंशन जैसे विकल्पों के माध्यम से, आप अपने पेंशन फंड का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। सही जानकारी और समय पर निर्णय लेकर, आप अपनी पेंशन योजना को प्रभावी और लाभकारी बना सकते हैं।