इन वजहों से रिजेक्ट हो सकता है आपका EPF Withdrawal Claim, ऐसे बचें इस गलती से

EPF दावा अस्वीकार होने के सामान्य कारणों में गलत KYC, UAN को आधार से लिंक न करना, और बेमेल जानकारी शामिल हैं। इनसे बचने के लिए KYC अपडेट रखें, UAN को आधार से लिंक करें, और सही फॉर्म का उपयोग करें। इससे आपका दावा अस्वीकार होने की संभावना कम हो जाएगी।

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Reported by Sheetal

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इन वजहों से रिजेक्ट हो सकता है आपका EPF Withdrawal Claim, ऐसे बचें इस गलती से
EPF Withdrawal Claim

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारत सरकार की ओर से चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित हिस्सा हर महीने उनके EPF खाते में जमा होता है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। लेकिन कभी-कभी जरूरत के समय, जब आप EPFO से क्लेम करते हैं, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आइए जानते हैं, आपके EPF क्लेम रिजेक्ट होने के कारण और इसे कैसे बचा जा सकता है।

EPF क्लेम रिजेक्ट के कारण

1. गलत या अधूरी KYC

आपका EPF दावा खारिज होने का सबसे सामान्य कारण गलत KYC डॉक्यूमेंट्स का सबमिट होना है। अगर आपकी KYC डीटेल अधूरी या अवैध है, तो EPFO आपके विदड्रॉल क्लेम को अस्वीकार कर सकता है। इसलिए, क्लेम करने से पहले KYC से संबंधित सभी फॉर्मेलिटी पूरी करें।

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2. UAN को आधार से लिंक न करना

अगर आपका आधार UAN से लिंक नहीं होगा, तो आपका क्लेम EPFO द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। आपको अपने UAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।

3. विदड्रॉल नियमों का पालन न करना

पेंशन पर कुल धनराशि का दावा करने के लिए, आपको कम से कम 6 महीने तक रोजगार बनाए रखना होगा। यह अनिवार्य है कि 6 महीने पूरे होने से पहले, आप फॉर्म 19 का उपयोग करके आवेदन करें, लेकिन फॉर्म 10C का नहीं। फॉर्म 19 अंतिम निपटान (छोड़ने, सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के लिए) के लिए है, जबकि फॉर्म 10C पेंशन निकासी के लिए है और फॉर्म 31 आंशिक निकासी के लिए है।

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4. बेमेल जानकारी

अगर क्लेम के दौरान दी गई जानकारी EPF डेटाबेस में रजिस्टर्ड डीटेल्स से मेल नहीं खाती है तो दावा खारिज किया जा सकता है। आपके पर्सनल डीटेल्स जैसे नाम, जन्म तिथि और EPF खाता संख्या सही और मेल होनी चाहिए।

EPF का पैसा कब निकाल सकते हैं?

EPF खाते में जमा राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से निकाला जा सकता है। निम्नलिखित स्थितियों में आप अपने EPF खाते से धनराशि निकाल सकते हैं:

  • रिटायरमेंट के बाद: जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है।
  • बेरोजगारी: लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर।
  • मेडिकल इमरजेंसी: इलाज की जरूरत पर।
  • शादी: अपनी या अपने बच्चों की शादी के लिए।
  • होम लोन भुगतान: घर की खरीद या निर्माण के लिए।

कैसे करें EPF क्लेम

  • अपने KYC डॉक्यूमेंट्स को अपडेट और वेरिफाई करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके आधार, पैन और बैंक डिटेल्स सही और वेलिड हैं।
  • UAN को आधार से लिंक करना जरूरी है। इसके लिए आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लिंक कर सकते हैं।
  • अपने पर्सनल डीटेल्स जैसे नाम, जन्म तिथि और EPF खाता संख्या को EPF अकाउंट से मैच करें। बेमेल जानकारी क्लेम रिजेक्ट होने का एक मुख्य कारण है।
  • क्लेम करने के लिए सही फॉर्म का चयन करें। जैसे कि फॉर्म 19 अंतिम निपटान के लिए है, फॉर्म 10C पेंशन निकासी के लिए और फॉर्म 31 आंशिक निकासी के लिए है।

EPF क्लेम रिजेक्ट होने के कारणों को समझना और उनसे बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। सही KYC, UAN को आधार से लिंक करना, और जानकारी की सही वैलिडेशन से आप अपने क्लेम को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं।

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