EPF Rules: नौकरी के दौरान EPF अकाउंट से कितना अमाउंट एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं? यहां जानिए 

जिंदगी में बहुत से ऐसे जरुरी काम होते है जिनको पूरा करने के लिए लोगो को ऋण तक लेना पड़ता है। किन्तु जिन कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ के रूप में प्रत्येक माह पैसे कट रहे है तो वे जॉब करते हुए ही इन पैसो से अपनी जरुरत पूरी कर सकते है। आकस्मिक रूप से ... Read more

Photo of author

Reported by Sheetal

Published on

जिंदगी में बहुत से ऐसे जरुरी काम होते है जिनको पूरा करने के लिए लोगो को ऋण तक लेना पड़ता है। किन्तु जिन कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ के रूप में प्रत्येक माह पैसे कट रहे है तो वे जॉब करते हुए ही इन पैसो से अपनी जरुरत पूरी कर सकते है।

आकस्मिक रूप से पीएफ खाते के पैसो को निकालने (EPF Advance Withdrawal) के लिए भी कुछ खास नियम बनाये गए है। इन नियमो के अंतर्गत ही कोई कर्मचारी होने पीएफ खाते से एडवांस पीएफ निकासी कर सकता है।

Table of Contents

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

इन कामो के लिए पैसे की निकासी होगी

कर्मचारी आपातकालीन बीमारी, पढ़ाई, मकान एवं प्लाट खरीदने, मकान के निर्माण एवं बेरोज़गारी की दशा में अपने पीएफ खाते से पैसे की निकासी (EPF Advance Withdrawal) कर सकते है।

संबंधित खबर न्याय की जीत: EPS-95 पेंशन में वृद्धि, पेंशनभोगियों को मिला बड़ा लाभ

न्याय की जीत: EPS-95 पेंशन में वृद्धि, पेंशनभोगियों को मिला बड़ा लाभ

एडवांस EPF निकालने के नियम

  • जिन कर्मचारियों को अपने घर अथवा फ्लैट को खरीदने अथवा बनाने के उद्देश्य के लिए पैसो की निकासी करनी है तो उनके जॉब के 5 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। किन्तु इस दशा में सिर्फ 36 माह के वेतन के समान ही पैसे की निकासी होगी।
  • घर एवं प्लाट को खरीदने के उद्देश्य से कर्मचारी सिर्फ 5 वर्षो बाद 24 माह के वेतन के समान ही पैसे की निकासी कर पायेगा।
  • यदि घर की मैंटीनेंस अथवा सुधार एवं बढ़ाना हो तो 12 माह के वेतन के समान ही पैसे की निकासी हो पायेगी।
  • घर के लिए लिए गए ऋण की किस्तों के भुगतान के लिए 10 वर्षो की नौकरी होनी चाहिए। इस अवधि के बाद ही 36 माह के वेतन के समान ही पैसे की निकासी होगी।
  • कम्पनी के 15 दिनों से अधिक तक न खुलने की दशा में कर्मचारी अपने पीएफ में जमा अपने हिस्से के पैसे की निकासी कर सकता है। यदि कर्मचारी 2 माह से ज्यादा बेरोज़गार है तो वो किसी भी समय अपने पीएफ खाते में से अपना हिस्सा पूरी तरह से निकाल सकेगा।
  • जॉब से निकाले जाने एवं अदालत में केस चलने के दौरान कर्मचारी अपने पीएफ खाए में से 50 फीसदी किसी भी समय निकाल सकता है।
  • कर्मचारी को अपने अथवा परिवार के लोगो के उपचार के लिए पैसे की निकासी के लिए 6 माह के समान ही वेतन की धनराशि मिलेगी। इस स्थिति में नौकरी की किसी समयसीमा की जरूरत नहीं है।
  • अपने अथवा बच्चे की पढ़ाई के लिए पीएफ खाते की आंशिक निकासी के लिए 7 सालो की नौकरी होनी चाहिए। इस अवधि के बाद ही पीएफ खाते से कर्मचारी के अंशदान के 50% तक पैसो की निकासी हो पायेगी।
  • कमर्चारी की बहन, बेटी, बेटा अथवा किसी विशेष पारिवारिक सदस्य का विवाह होने पर पीएफ खाते से पैसे की निकासी हो सकती है। इस काम के लिए 7 सालो की नौकरी का समय होना अनिवार्य है और अपने हिस्से के 50% भाग की ही निकासी होगी।

यह भी पढ़ें :- पीएफ का पैसा ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर करें | How to transfer PF online

EPF से पैसे निकालने का तरीका

  • सबसे पहले आपने ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface को ओपन करना है।
  • इसके बाद पाना UAN नम्बर, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज़ करके लॉगिन हो जाए।
  • नए पेज में Manage को चुनकर “KYC” विकल्प में सभी डिटेल्स चेक कर लें। यहाँ किसी कमी के मिलने पर उसको पूर्ण कर दें।
  • फिर ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद “CLAIM (FORM-31, 19&10C)” विकल्प चुने।
  • इसके बाद ईपीएफ पैसे की निकासी के कुछ ऑप्शन प्राप्त होंगे और अपनी आवश्यकतानुसार ऑप्शन चुनना है।
  • फिर ड्रापडाउन मेन्यू में “Claim” विकल्प चुनने के बाद “Proceed For Online Claim” विकल्प चुने।
  • इस प्रकार से अपने क्लेम फॉर्म को जमा करना है।
  • ये प्रक्रिया कर लेने के 10 दिन में ही अपने खाते में PF की राशि प्राप्त कर सकते है।

संबंधित खबर EPF, PPF और NPS: जानिए इनके बीच का अंतर और लाभ

EPF, PPF और NPS: जानिए इनके बीच का अंतर और लाभ

Leave a Comment

WhatsApp Subscribe Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp