पिछले कुछ ही सालों में इंटरनेट की दुनिया इतना विस्तृत रूप ले चुकी है कि एक व्यक्ति जो भी चाहे उस पर सर्च करके पा सकता है। अब आपके सामने कुछ ऐसी चीजे बता रहे है जो इंटरनेट पर कभी भी Google पर सर्च नहीं करनी चाहिए।
यू तो आप गूगल पर कुछ भी सर्च करके ढूंढ सकते है लेकिन कुछ ऐसी भी बाते है जिनको सर्च करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। आप सही सुन रहे है इस लेख में आप ऐसी 3 चीजों को जानेंगे जो गूगल पर सर्च करने से जेल की हवा भी खिलवा सकते है।
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भूलकर भी न करें Google पर ये 3 चीजें सर्च
गूगल आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरुरी टूल है इसकी सहायता से कोई भी इंसान आवश्यक जानकारी और सूचना को पा सकता है। लेकिन गूगल की सुविधा का गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर कई लोग अपराधी की श्रेणी में जा सकते है। निम्न तीन चीजे ऐसी है जिनको google पर कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी
यदि आप गूगल सर्च इंजन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्च करते है तो आपको जेल हो सकती है। भारत में इस बात को लेकर बहुत कड़े कानून है। जिसके अंतर्गत आपको पोस्को एक्ट में जेल हो सकती है। गूगल पर इस प्रकार के कंटेंट को सर्च करने पर आपको 5 से 7 सालो की कैद हो सकती है।
बम कैसे बनाते है
यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह जानने की उत्सुकता आती है कि बम को कैसे बनाया जाता है। और वह इसको जानने के लिए गूगल का सहारा लेता है तो आपको इसके लिए क़ानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है। चूँकि ऐसा करने वाले लोग देश की सुरक्षा एजेंसी (Security Agency) की पहुँच में आ सकते है।
अबॉर्शन
सामाजिक दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर वर्तमान सरकार भी काफी चिंतित है। यदि कोई व्यक्ति गर्भपात (Abortion) से सम्बंधित जानकारी को गूगल पर सर्च करता है तो वह बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकता है। इसको लेकर सरकार ने कड़े कानून भी बनाये है। यह सब डॉक्टर से सही प्रकार से आदेश मिलने के बाद ही संभव हो सकता है।
इन चीजों को भी सर्च न करें
इन सभी टॉपिक्स के अलावा बहुत से अन्य टॉपिक्स भी है जिनको गूगल पर सर्च करना ढूंढने वाले को अपराधी बना सकता है। हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे है –
- पाइरेटेड मूवी – किसी भी मूवी को उसके रिलीज़ होने से पहले ऑनलाइन अपलोड करना या पाइरेटेड वर्जन ऑनलाइन लीक करना भी कानूनन अपराध है। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से पाइरेटेड मूवी को डाउनलोड करना भी अपराध है। ये सभी काम आपको जेल करवा सकते है।
- पीड़ित का नाम और फोटो – उच्चतम न्यायालय के नियमों के मुताबिक छेड़खानी एवं दुर्व्यवहार पीड़िता का असली नाम, पता एवं फोटो कभी लीक नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के लिए ऐसा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
- बैंक कस्टमर केयर नंबर – किसी बैंक के कस्टमर केयर नंबर को कभी गूगल न करें। बहुत से जालसाज़ नकली नंबर की लिस्ट को गूगल पर रैंक करवा देते है और कॉल करने वालो से फ्रॉड कर देते है।
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