सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों के लिए पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

भारत सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 को हटाकर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इस नई नियमावली का उद्देश्य पेंशन के मामलों में सुधार और अधिक स्पष्टता लाना है। विशेष रूप से, नियम 50 के तहत, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उनकी अविवाहित, विधवा, ... Read more

Photo of author

Reported by Sheetal

Published on

सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों के लिए पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
Eligibility conditions for pension

भारत सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 को हटाकर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इस नई नियमावली का उद्देश्य पेंशन के मामलों में सुधार और अधिक स्पष्टता लाना है। विशेष रूप से, नियम 50 के तहत, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उनकी अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पेंशन के प्रावधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

पेंशन के लिए पात्रता की शर्तें

नियम 50(9) के अनुसार, अगर किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा पुत्री, जो अपनी आजीविका के लिए कमा नहीं रही है, वह पच्चीस वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी फैमिली पेंशन पाने के लिए पात्र है। यह पेंशन तब तक मिलेगी जब तक कि वह विवाह नहीं कर लेती, पुनर्विवाह नहीं कर लेती, या कमाना शुरू नहीं कर देती, जो भी पहले हो।

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

फैमिली पेंशन के नियम

सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद सबसे पहले पत्नी को पेंशन मिलती है। यदि पत्नी नहीं है, तो पेंशन उनके बच्चों को मिलेगी। पच्चीस वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसके पात्र होंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, तो उम्र की कोई सीमा नहीं होगी।

अगर कोई बच्चा नहीं है, तो पेंशन 25 साल से ऊपर की अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा पुत्री को दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। यह पेंशन तभी मिलेगी जब वे पूरी तरह से अपने माता-पिता पर आश्रित रही हो।

पेंशन मिलने का क्रम

यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पीछे एक से अधिक अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा पुत्रियाँ हैं, तो पेंशन जन्म के क्रम में सबसे पहले बड़ी पुत्री को मिलेगी। यदि बड़ी पुत्री पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती है, तो वही पेंशन पाने की हकदार होगी। उसकी मृत्यु, विवाह, पुनर्विवाह, या कमाना शुरू करने पर, अगली छोटी पुत्री को पेंशन मिलेगी।

संबंधित खबर Indian Railways Why are the names of railway stations written in black on the yellow boards, the reason behind this is very interesting

Indian Railways: आखिर क्यों रेलवे स्टेशन के नाम लिखे होते हैं पीले बोर्ड पर काले रंग से, बेहद रोचक है इसके पीछे की वजह

विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों के लिए विशेष प्रावधान

विधवा पुत्री को पेंशन तभी मिलेगी जब उसके पति की मृत्यु सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की पत्नी के जीवित रहते हुए हो। तलाकशुदा पुत्री के मामले में, तलाक की याचिका कोर्ट में सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की पत्नी के जीवित रहते हुए दाखिल की जानी चाहिए, भले ही तलाक उनकी मृत्यु के बाद हुआ हो।

तलाकशुदा पुत्री को पेंशन उसके तलाक की तारीख से देय होगी यदि तलाक की याचिका सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित रहते दायर की गई थी।

विभागों को निर्देश

सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 2021 के नियमों का सख्ती से पालन करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा पुत्री को पेंशन मिलने में कोई कठिनाई न हो।

संबंधित खबर SIP calculator For the secure future of your children, add Rs 22 lakh 70 thousand 592 by saving just Rs 150 daily

SIP कैलकुलेटर: अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए रोजाना सिर्फ 150 रूपये की बचत से ऐसे जोड़े 22 लाख 70 हजार 592 रूपये

Leave a Comment

WhatsApp Subscribe Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp