भारत सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 को हटाकर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इस नई नियमावली का उद्देश्य पेंशन के मामलों में सुधार और अधिक स्पष्टता लाना है। विशेष रूप से, नियम 50 के तहत, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उनकी अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पेंशन के प्रावधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
पेंशन के लिए पात्रता की शर्तें
नियम 50(9) के अनुसार, अगर किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा पुत्री, जो अपनी आजीविका के लिए कमा नहीं रही है, वह पच्चीस वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी फैमिली पेंशन पाने के लिए पात्र है। यह पेंशन तब तक मिलेगी जब तक कि वह विवाह नहीं कर लेती, पुनर्विवाह नहीं कर लेती, या कमाना शुरू नहीं कर देती, जो भी पहले हो।
फैमिली पेंशन के नियम
सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद सबसे पहले पत्नी को पेंशन मिलती है। यदि पत्नी नहीं है, तो पेंशन उनके बच्चों को मिलेगी। पच्चीस वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसके पात्र होंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, तो उम्र की कोई सीमा नहीं होगी।
अगर कोई बच्चा नहीं है, तो पेंशन 25 साल से ऊपर की अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा पुत्री को दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। यह पेंशन तभी मिलेगी जब वे पूरी तरह से अपने माता-पिता पर आश्रित रही हो।
पेंशन मिलने का क्रम
यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पीछे एक से अधिक अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा पुत्रियाँ हैं, तो पेंशन जन्म के क्रम में सबसे पहले बड़ी पुत्री को मिलेगी। यदि बड़ी पुत्री पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती है, तो वही पेंशन पाने की हकदार होगी। उसकी मृत्यु, विवाह, पुनर्विवाह, या कमाना शुरू करने पर, अगली छोटी पुत्री को पेंशन मिलेगी।
विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों के लिए विशेष प्रावधान
विधवा पुत्री को पेंशन तभी मिलेगी जब उसके पति की मृत्यु सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की पत्नी के जीवित रहते हुए हो। तलाकशुदा पुत्री के मामले में, तलाक की याचिका कोर्ट में सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की पत्नी के जीवित रहते हुए दाखिल की जानी चाहिए, भले ही तलाक उनकी मृत्यु के बाद हुआ हो।
तलाकशुदा पुत्री को पेंशन उसके तलाक की तारीख से देय होगी यदि तलाक की याचिका सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित रहते दायर की गई थी।
विभागों को निर्देश
सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 2021 के नियमों का सख्ती से पालन करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा पुत्री को पेंशन मिलने में कोई कठिनाई न हो।