Ration Card Update: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है, अगर आप भी राशन कार्ड धारक है और सरकार द्वारा जारी फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो यह खबर आपके बड़ी काम की है। बता दें सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नया नियम लागू किया है, सरकार के इस नियम के बाद कोटेदार किसी भी सूरत में कार्डधारक को कम राशन नहीं दे सकेंगे यह नियम खास तौर पर कोटेदारों के लिए लागू किया गया है। जहाँ एक तरफ सरकार ने लोगों के फायदे के लिए फ्री राशन की अवधि अगले महीने दिसंबर तक बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की महत्त्वाकांक्षी ‘वन राशन कार्ड योजना’ भी पूरे देश में लागू हो गई है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है, जिससे अब किसी भी कार्डधारक को कम राशन नहीं मिलेगा।
जाने ये है सरकार का नया नियम
केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार अब कोटेदार राशन कार्डधारकों को किसी भी सूरत में कम राशन नहीं दे सकेंगे, दरअसल इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा खाद्यान्न उपलब्ध हो इसके लिए राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधित कर दिया है। इसके बाद अब सभी कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना अनिवार्य हो गया है। सरकार इसके लिए इंस्पेक्शन भी करवा रही है, जिससे अब कोटेदार राशन तौल में गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे।
देशभर में लागू हुआ नया नियम
आपको बता दें सरकार के इस आदेश के बाद राशन तौल में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि देश में भी उचित दर वाली दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल यानी पीओसी डिवाइस से जोड़ दिया गया है, जिससे अब किसी भी कार्डधारक को कम राशन नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें की सरकार ने राशन डीलरों को हाईब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मुहैया कराई गई है, ये मशीने ऑनलाइन मोड़ के साथ नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेगी। सरकार द्वारा दी जा रही जानकारी के मुताबिक, यह संशोधन एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजानिक वित्तरण प्रणाली (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से नियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और पारदर्शी करने का सफल प्रयास है।
80 करोड़ लोगो को मिल रहा है लाभ
बता दें राशन वित्तरण से जुडी लगातार शिकायते आती रहती थी की कई जगहों पर कोटेदार कम राशन तौलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चांवल दिया जा रहा है, जिसमे गेहूँ दो किलो और चांवल 3 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है।
जाने ये हुए बदलाव
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ईपीएसओ उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रूपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है। इसके तहत EPOS की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों की एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।