Flight Tips: एयरलाइन की गलती से खो जाए बैग या हो नुकसान, कैसे मिलेगा 100% मुआवजा, जानें

यदि एयरलाइन की गलती से आपके बैग का कोई नुक्सान होता है या आपका बैग खो जाता है तो इस स्थिति के लिए एविएशन रेगुलेटर DGCA द्वारा नियम बनाया गया है

Photo of author

Reported by Sheetal

Published on

Flight Tips : – हवाई यात्रा करने वालो की संख्या बढ़ती जा रही है। समय और सुविधा को देखते हुए ज्यादातर लोग फ्लाइट से ही सफर करना पसंद करते है। हालाँकि भारी सामान लेकर Flight में सफर करना थोड़ा मुश्किल होता है। वही फ्लाइट में सामान लेकर जाने के लिए एयरलाइन्स के बहुत से नियम कानून होते है।

आपको सभी नियमो को फॉलो करना होता है जिसके बाद आप आसानी से यात्रा कर सकते हो यदि एयरलाइन की गलती से आपके बैग का कोई नुक्सान होता है या आपका बैग खो जाता है तो इस स्थिति के लिए एविएशन रेगुलेटर DGCA द्वारा नियम बनाया गया है तो आएगे जानते हस अगर एयरलाइन की गलती से खो जाए बैग या हो नुकसान, कैसे मिलेगा 100% मुआवजा :-

यह भी जाने :- Travel Tips: फ्लाइट में क्या-क्या नहीं ले जा सकते हैं, ट्रैवल करने से पहले रखें इन बातों का रखें खास ध्यान

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

Flight Tips: एयरलाइन की गलती से खो जाए बैग या हो नुकसान,

DGCA(Directorate General of Civil Aviation) के नियमो के मुताबिक आपका सामान खो जाता है या आपके सामान को किसी प्रकार का कोई नुक्सान होता है तो आपको तुरंत एयरलाइन्स को इसकी सूचना देनी चाहिए। बैग खोने, क्षतिग्रस्त होने या बैग/सामान मिलने में विलम्ब होने पर आपको एयरलाइन्स को संपर्क करना होगा और संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (Property Irregularity Report- PIR) वहाँ से प्राप्त करनी होगी।

संबंधित खबर Indian Railways Update Railway Minister gave this statement on giving railway tickets at concessional rates to senior citizens, know whether the train fare will increase

Indian Railways: वरिष्ठ नागरिकों को रियायती दरों पर रेल टिकट देने पर रेल मंत्री ने दिया ये बयान, जाने क्या बढ़ेगा ट्रैन का किराया?

कैसे मिलेगा 100% मुआवजा, जानें, जानें

The Carriage by Air Act 1972 के नियमो के अनुसार आपका सामान खोने या डैमेज होने या सामान मिलने में विलम्ब होने की स्थिति में एयरलाइन आपको आपके नुक्सान का 100% मुआवजा(compensation) देने के लिए उत्तरदायी होगी। जिसके लिए आपको एयरलाइन से संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट(PIR) एकत्र करनी होगी। जिसके बाद आपको अपने सामान के लिए एयरलाइन के समक्ष लिखित रूप से भी दावा करना होगा। और आपके सामान का भुगतान करने की पूर्णत जिम्मेदारी एयरलाइन्स की होगी। क्षतिग्रस्त सामान के मामले में एयरलाइन आपको सामान की मरम्मत के लिए भुगतान करेगी या सामान की रिप्लेसमेंट प्रदान करेगी।

इन नियमो को ध्यान रखे

DGCA अनुसार ट्रेवल करने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए क़ी आपके हैंडबैग का वजन और सामान एयरलाइन्स के नियमो के अनुसार ही है या नहीं। हैंड बैग में सामान्य वजन से अधिक सामान नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखे कि हैंड बैग में बैटरी सेल, कैंची, तेज धार वाली चीजे, शराब जैसी चीजे ले जाना प्रतिबंधित है। हैंड बैग में आप केवल अपना कीमती सामान, डाक्यूमेंट्स, ज्वैलरी आदि ही रखनी चाहिए।

संबंधित खबर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इन नियमों को जान लीजिये।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इन नियमों को जान लीजिये

Leave a Comment

WhatsApp Subscribe Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp